Bnp news desk । UP Nikay Election वाराणसी नगर निगम सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत हो चुकी है। आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार नामांकन प्रक्रिया संपादित की जाएगी।
UP Nikay Election उक्त जानकारी देते हुए अपर जिला अधिकारी (प्रशासन)/उपजिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) रण विजय सिंह ने बताया कि नगर निगम वाराणसी महापौर/पार्षद एवं नगर पंचायत गंगापुर अध्यक्ष/सदस्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) द्वारा 11 अप्रैल, 2023 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी।
नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अंतिम दिनांक व समय 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2023 तक पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन 03 बजे तक होगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय 18 अप्रैल 2023 को पूर्वाहन 11 से कार्य समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक व समय 20 अप्रैल 2023 को पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन 03 बजे तक, प्रतीक आवंटन 21 अप्रैल 2023 को पूर्वाहन 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगा। मतदान 4 मई 2023 को पूर्वाहन 07 बजे से अपराहन 06 बजे तक होगा तथा मतगणना 13 मई 2023 को पूर्वाहन 8:00 से कार्य की समाप्ति तक होगा।
उन्होंने नामांकन स्थल एवं नामांकन फार्म की बिक्री स्थल के संबंध में जानकारी
UP Nikay Election उन्होंने नामांकन स्थल एवं नामांकन फार्म की बिक्री स्थल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि महापौर नगर निगम के प्रत्याशियों का नामांकन न्यायालय, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कलेक्ट्रेट में होगा तथा नामांकन फार्म की बिक्री नगर निगम मुख्यालय सिगरा पर होगा।
पार्षद वरुणापार जोन के प्रत्याशियों का नामांकन कार्यालय जोन, वरुणापार, नदेसर में होगा तथा नामांकन फार्म की बिक्री कार्यालय जोन, वरुणापार नदेसर, पार्षद कोतवाली जोन के प्रत्याशियों का नामांकन टाउनहॉल मैदागिन में होगा तथा नामांकन फार्म की बिक्री कार्यालय जोन, कोतवाली मैदागिन, पार्षद आदमपुर जोन के प्रत्याशियों का नामांकन कार्यालय जोन, आदमपुर कज्जाकपुरा में होगा तथा नामांकन फार्म की बिक्री कार्यालय जोन, आदमपुर कज्जाकपुरा, पार्षद दशाश्वमेध जोन के प्रत्याशियों का नामांकन कार्यालय जोन, दशाश्वमेध बेनियाबाग में होगा तथा नामांकन फार्म की बिक्री कार्यालय जोन, दशाश्वमेध बेनियाबाग तथा पार्षद भेलूपुर जोन के प्रत्याशियों का नामांकन कार्यालय जोन, भेलूपुर दुर्गाकुंड में होगा तथा नामांकन फार्म की बिक्री कार्यालय जोन, कार्यालय जोन, भेलूपुर दुर्गाकुंड में होगा।
जबकि नगर पंचायत गंगापुर के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु प्रत्याशियों का नामांकन तहसील राजातालाब में होगा तथा नामांकन फार्म की बिक्री नगर पंचायत, गंगापुर में होगा।
नगर निगम के महापौर पद हेतु नाम निर्देशन पत्र
नगर निगम के महापौर पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य अनारक्षित के लिए रू.1000/- व आरक्षित (अनु0जाति/अनु0ज0जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) रु. 500/-, जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए रू.12000/- व आरक्षित (अनु0जाति/अनु0ज0 जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) रु. 6000/- तथा अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख, पार्षद, नगर निगम पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य अनारक्षित के लिए रू.400/- व आरक्षित (अनु0जाति/अनु0ज0 जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) रु. 200/-,
जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए रू.2500/- व आरक्षित (अनु0जाति/अनु0ज0 जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) रु. 1250/- तथा अधिकतम व्यय सीमा 03 लाख, अध्यक्ष, नगर पंचायत गंगापुर पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य अनारक्षित के लिए रू.250/- व आरक्षित (अनु0जाति/अनु0ज0 जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) रु. 125/-, जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए रू.5000/- व आरक्षित (अनु0जाति/अनु0ज0 जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) रु. 2500/- तथा अधिकतम व्यय सीमा 2.5 लाख तथा सदस्य, नगर पंचायत गंगापुर पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य अनारक्षित के लिए रू.100/- व आरक्षित (अनु0जाति/अनु0ज0 जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) रु. 50/- व जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए रू.2000/- व आरक्षित (अनु0जाति/अनु0ज0 जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) रु. 1000/- तथा अधिकतम व्यय सीमा 50 हजार हैं।
प्रत्याशियों द्वारा जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा
प्रत्याशियों द्वारा जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में “8443-सिविल जमा 121- चुनावो के संबंध में जमा, 05- स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए जमा” मद में कई जायेगी। किसी भी उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन हेतु अधिकतम 04 नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकते हैं।
परंतु उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए जमानत की धनराशि एक बार ही जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि महापौर, नगर निगम/अध्यक्ष, नगर पंचायत गंगापुर हेतु संबंधित नगर निकाय का निर्वाचक हो तथा 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा पार्षद, नगर निगम एवं सदस्य, नगर पंचायत गंगापुर हेतु संबंधित नगर निकाय का निर्वाचक हो तथा 21 वर्ष कीआयु पूर्ण कर लिए हो, अनिवार्य है।
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