BNP NEWS DESK । voters list यदि आप एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं तो आप मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं है वे अपना नाम इसमें दर्ज करवा सकते हैं।
voters list इन सभी को अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में मताधिकार का मौका मिलेगा। युवाओं की सहूलियत को देखते हुए इस बार चुनाव आयोग ने आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और आसान कर दी है। वेबसाइट या फिर मोबाइल एप के जरिये मतदाता बनने के लिए आसानी से घर बैठे आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के साथ ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान
अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के साथ ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। वर्तमान में प्रदेश में 15.03 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 8.05 करोड़ पुरुष व 6.98 करोड़ महिलाएं शामिल हैं।
71 दिवसीय इस विशेष अभियान में आप आनलाइन या फिर आफलाइन फार्म जमा कर सकते हैं
जिलेवार अनंतिम मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मतदाता बनाने के लिए 71 दिवसीय इस विशेष अभियान में आप आनलाइन या फिर आफलाइन फार्म जमा कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन पांच जनवरी को होगा।
आनलाइन आवेदन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर अपने मोबाइल नंबर के जरिये किया जा सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन एप भी मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर एप्पल के स्टोर से डाउनलोड कर मतदाता बनने के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
नए मतदाता बनने के लिए फार्म-6 का प्रयोग करना होगा। यदि मतदाता सूची में कोई फर्जी मतदाता है या अब वहां नहीं रहते हैं तो उनका नाम कटवाने के लिए फार्म-7 भरना होगा। इसी प्रकार निवास स्थान में परिवर्तन या फिर मतदाता सूची में संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र फिर से बनवाने के लिए फार्म-8 भरना होगा।
यहां जमा कर सकते हैं आफलाइन आवेदन
अभियान के दौरान सभी फार्म अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र (वीआरसी), जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। फार्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
भरा हुआ फार्म (फोटो, पता, जन्मतिथि के प्रमाण सहित) अपने बीएलओ, वीआरसी, तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी या फिर जिलाधिकारी कार्यालय में जमा सकते हैं।
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voters list 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं तो आप मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
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