बीएनपी न्यूज डेस्क। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ राज्यों के मुख्य सचिव एवं विशेष पर्यवेक्षक के द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों के अनुसार कोविड केसेज की संख्या में लगातार कमी होने के दृष्टिगत विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान प्रचार कार्य आदि के संदर्भ में संशोधित दिशा- निर्देश जारी किये गये है। जिसके अनुसार रोड़ शो, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलुस पर प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगा।
आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि पद यात्रा में सम्बन्धित सड़क की क्षमता के अनुरूप स्थानीय प्राधिकारी/जनपदीय प्राधिकारी (जिलाधिकारी/पुलिस कमिश्नर) की पुर्वानुमति व उनके द्वारा निर्धारित संख्या में व्यक्तियों को सम्मलित होने की अनुमति होगी। डोर टू डोर प्रचार के लिये 20 व्यक्तियों की (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) अधिकतम संख्या यथावत रहेगी। चुनाव प्रचार रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे के स्थान पर अब रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। राजनैतिक पार्टियां, कैंडीडेट्स प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10 बजे तक कोविड अनुरूप व्यवहार व प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए चुनाव प्रचार कर सकेगें। राजनैतिक दलों हेतु 50 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत इनडोर मीटिंग की तथा आउटडोर राजनैतिक मीटिंग खुली जगह पर मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत द्वारा निर्धारित सीमा के साथ सोशल अनुसार प्रचार हेतु समस्त चरणों में हो रहे विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। आउटडोर रैली निर्धारित जगह पर ही आयोजित की जायेगी। उक्त खुले स्थान की क्षमता जिला प्रशासन पहले से निर्धारित कर ले। सभा स्थल पर एक से अधिक अन्दर व बाहर जाने के स्थान होंगे। आयोजक कोविड मानक लागू करने हेतु पर्याप्त व्यक्तियों को स्थल पर तैनात करेगा। आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी उपरोक्त समस्त व्यवस्थाओं की देखरेख हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा तथा जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त कोविड गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करायेंगे। आयोग ने दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है।
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