बीएनपी न्यूज डेस्क। Janmabhoomi Shahi Idgah case इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद वाद मामले में विचाराधीन अर्जियों को तीन माह के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है। इस आदेश को जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की सिंगल बेंच के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है।
हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर निस्तारण का दिया निर्देश
Janmabhoomi Shahi Idgah case याचिका पर बहस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ आदीश अग्रवाल और अधिवक्ता शशांक सिंह के द्वारा की गई थी, जिसके बाद ही यह आदेश जारी किया गया है। शाही ईदगाह परिसर की साइंटिफिक रिसर्च और सर्वे की मांग को लेकर सिविल जज मथुरा की अदालत में अर्जी दी गई है। यह अर्जी एक साल से भी अधिक समय से मथुरा की जिला अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है। मामले में जिला कोर्ट की ओर से कोई भी आदेश दिए जाने के बजाए इसे लटकाए रखा गया है। इसी के चलते याचिका में 14 अप्रैल 21 को दाखिल अर्जी को भी तय करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी। इसी को लेकर कोर्ट ने तीन माह में निस्तारण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल आपत्ति का निस्तारण तीन माह के भीतर किया जाए।
क्या है पूरा मामला
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के निकट शाही मस्जिद को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। दावा है कि मस्जिद उस जगह पर है जहां पहले मंदिर था। कथिततौर पर इस मस्जिद को मुगल शासकों ने मंदिर को तोड़कर बनवाया था। बीते कुछ सालों से यह मांग लगातार हो रही है कि वह मस्जिद वाला विवादित स्थान जिसे मंदिर का हिस्सा बताया जाता है उसे हिंदुओं को सौंपा जाए। इसी के साथ वहां पर मंदिर बनाने की इजाजत की भी मांग की जा रही है।
याचिका मथुरा की अदालत में अभी भी पेंडिंग
इस याचिका पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जवाब दाखिल करते हुए इसे खारिज किए जाने की मांग की। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिका को खारिज किए जाने की मांग की थी और उसकी पोषणीयता पर सवाल उठाया था। मथुरा में दाखिल की गई याचिका पर जल्द सुनवाई किए जाने और हाईकोर्ट द्वारा सीधा आदेश दिए जाने की मांग को लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसी महीने दाखिल की गई। यह याचिका भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका पर आज जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मथुरा की जिला अदालत को यह आदेश दिया।Janmabhoomi Shahi Idgah case
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