बीएनपी न्यूज डेस्क।Varanasi Gyanvapi Mosque, Survey Postponed,ज्ञानवापी प्रकरण में दूसरे दिन शनिवार को कोर्ट कमिश्नर का सर्वे नहीं हो सका। विपक्षियों ने कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया। विपक्षी अधिवक्ता ने अंदर प्रवेश का आदेश न होने का हवाला दिया। इस वजह से सर्वे 9 मई को अगली सुनवाई तक टाल दी गई है। वादी महिलाओं औऱ अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। उधर विश्वनाथ धाम के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर धार्मिक नारेबाजी करने पर पुलिस ने चंदौली के एक अधेड़ को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है।ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों की वस्तुस्थिति जानने के लिए सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने वरिष्ठ अधिव1ता अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियु1त किया है। कोर्ट कमिश्नर ने छह मई को सर्वे के तहत ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम स्थित शृंगार गौरी व आसपास की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई थी।
ज्ञानवापी मस्जिद में घुसने से कोर्ट कमिश्नर को रोका, नौ मई तक के लिए सर्वे टला
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शनिवार को कोर्ट ने कमिश्नर को हटाए जाने की याचिका को खारिज करते हुए सर्वे को शुरू कराने का आदेश दिया। लेकिन सर्वे करने पहुंचे अफसरों को मस्जिद के अंदर जाने से रोक दिया गया।
ज्ञानवापी प्रकरण में दूसरे दिन शनिवार को कोर्ट कमिश्नर का सर्वे नहीं हो सका। विपक्षियों ने कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया। विपक्षी अधिव1ता ने अंदर प्रवेश का आदेश न होने का हवाला दिया। इस वजह से सर्वे 9 मई को अगली सुनवाई तक टाल दिया गया है। वादी महिलाओं औऱ अधिव1ताओं ने पुलिस प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। उधर विश्वनाथ धाम के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर धार्मिक नारेबाजी करने पर पुलिस ने चंदौली के एक अधेड़ को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है।
ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों की वस्तुस्थिति जानने के लिए सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर ने छह मई को सर्वे के तहत ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम स्थित शृंगार गौरी व आसपास की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई थी।
सर्वे जारी रखने का आदेश
शनिवार को कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद के अंदर जाकर विग्रहों की स्थिति देखनी थी। सर्वे की कार्यवाही दोपहर बाद तीन बजे शुरू होनी थी। उससे पहले विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिव1ता अभयनाथ यादव व एकलाख अहमद ने अदालत में आपत्ति दाखिल कर कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सर्वे जारी रखने और वादी को 9 मई को अपना पक्ष रखने का आदेश जारी किया। इसके बाद वादी व अधिव1तागण ज्ञानवापी परिसर पहुंचे।
चौहद्दी व बाहरी दीवारों का सर्वे हुआ
कोर्ट कमिश्नर ने शाम करीब साढ़े चार बजे से सर्वे शुरू कराया। मस्जिद की चौहद्दी के बाद बाहरी दीवारों की स्थिति देखी। मस्जिद में प्रवेश करने पहुंचे तो अंदर पहले से मौजूद नमाजियों व विपक्षी अधिव1ताओं ने रोक दिया। उन्होंने मस्जिद के अंदर प्रवेश का कोर्ट का आदेश मांगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के आदेश में मस्जिद के अंदर प्रवेश का जिक्र नहीं है। लिहाजा, बिना आदेश के अंदर नहीं आने दिया जाएगा।
पुलिस अफसरों ने भी आदेश का दिया हवाला
कोर्ट कमिश्नर व वादी के अधिव1ताओं ने मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों से अंदर प्रवेश करने के लिए सहयोग मांगा। अफसरों ने भी आदेश का हवाला देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के रुख को देखते हुए कार्यवाही रोक दी गई। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने बताया कि नौ मई को मस्जिद के अंदर प्रवेश के लिए कोर्ट से स्पष्ट आदेश देने की अपील की जाएगी।
मस्जिद में मौजूद थे 400 से 500 नमाजी
सर्वे टलने के बाद धाम के बाहर निकले वादी महिलाओं व अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रशासन ने कमीशन की कार्यवाही में सहयोग नहीं किया। मस्जिद में पहले ही चार सौ से पांच सौ नमाजियों की मौजूदगी थी। पहली बार सामान्य दिनों में इतनी संख्या में नमाजी दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। जबकि पुलिस प्रशासन को पता था कि सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन की कार्यवाही होनी है।
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