विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत कौर राणा को मिली सशर्त जमानत, मीडिया से बात करने पर रोक

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बीएनपी न्‍यूज डेस्‍क। Ravi Rana and Navneet Kaur Rana विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत कौर राणा को सत्र अदालत ने शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी है। हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद के बीच गिरफ्तार महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बुधवार को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर बेल देते हुए शर्त रखी कि वे इस मुद्दे पर जेल से बाहर आने पर मीडिया से बात नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि दंपति की ओर से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो भी उनकी जमानत को रद्द किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राणा कपल को जांच के दौरान एजेंसियों को पूरा सहयोग करना होगा। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद नवनीत राणा और रवि राणा आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं।

इन शर्तों पर मिली राणा कपल को जमानत

दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने जानकारी दी है कि दोनों नेताओं को आज शाम तक रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने राणा दंपति को शर्तों के साथ जमानत दी है। मर्चेंट ने बताया कि दंपति को जांच के दौरान सहयोग करने के लिए कहा गया है। साथ ही वे सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने मीडिया में किसी तरह का इंटरव्यू देने की अनुमति भी नहीं मिली है।

उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का किया था ऐलान

दरअसल नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। इसे लेकर विवाद छिड़ गया था कि और बड़ी संख्या में शिव सैनिक राणा दंपति के घर के बाहर पहुंचे थे और प्रदर्शन किया था। इसके इसके बाद मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में उसमें राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया गया। यही नहीं 24 अप्रैल को दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था और राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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Author: BNPNEWS

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