बीएनपी न्यूज डेस्क। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बढ़े विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई चल रही है। आज की सुनवाई के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि वो सभी कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देने जा रही है। साथ ही छात्रों को भी कहा है कि इस मामले का फैसला आने तक हिजाब या कोई धार्मिक चीज पहनने की जिद ना करें। बेंच ने प्रदेश में शांति और सद्भाव बनाये रखने का निर्देश देते हुए आज की सुनवाई मोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन सदस्यीय पीठ ने अंतरिम आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम हिजाब विवाद के मामले में अंतरिम आदेश देना चाहते हैं। हम हर दिन मामले की सुनवाई करेंगे।” पीठ ने कहा कि राज्य में शांति लौटनी जरूरी है और स्कूल और कॉलेज जल्द ही खुलने चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
कोर्ट ने कहा कि वह जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा।
मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों को बंद करना एक अच्छा कदम नहीं है। आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें। यह देखें कि कोई समस्या सामने न आए। मामले को लेकर व्याप्त तनाव और हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से तीन दिनों की छुट्टी की घोषणा की थी।
सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीडिया से अपील की है कि कोर्ट के आदेश को देखे बिना बहस के दौरान कोर्ट द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को रिपोर्ट न करें। कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया, अखबार या कहीं भी आदेश पूरा आने तक रिपोर्टिंग न करें।
वहीं, हिजाब विवाद को लेकर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी, जिसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि स्कूल परिसर और छात्रों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों में अवकाश किया गया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसा कुछ भी न करें जिससे स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग हो। चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है और हर दिन सुनवाई चल रही है, ऐसे में शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारा कर्तव्य है ताकि न्याय दिया जा सके।
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