BNP NEWS DESK। GST Toll-Free Number केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसेल मैकेनिज्म (इंग्राम) पोर्टल पर संशोधित जीएसटी दरों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक नई श्रेणी शुरू की है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों में हुई कमी 22 सितंबर से लागू होनी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (www.consumerhelpline.gov.in) 17 भाषाओं में उपलब्ध है। उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 के जरिये भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025 के तहत यह कदम उठाया गया है। 22 सितंबर से लागू होने वाले संशोधित जीएसटी शुल्क, दरों और छूटों के बाद एनसीएच पर अपेक्षित उपभोक्ता प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए इंग्राम पोर्टल पर एक समर्पित श्रेणी बनाई गई है।
इसमें आटोमोबाइल, बैंकिंग, उपभोक्ता टिकाऊ सामान, ई-कामर्स, एफएमसीजी और अन्य प्रमुख उप-श्रेणियां शामिल हैं, जहां उपभोक्ता जीएसटी से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने 11 सितंबर को एनसीएच काउंसलरों को जीएसटी से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों को प्रभावी ढंग से संभालने प्रशिक्षण दिया था।
मंत्रालय ने कहा कि हेल्पलाइन उपभोक्ता शिकायतों से उत्पन्न डाटा और अन्य चीजों को संबंधित कंपनियों, सीबीआइसी और अन्य प्राधिकरणों के साथ साझा करेगी, ताकि प्रासंगिक कानूनों के तहत समय पर कार्रवाई की जा सके। इस कदम से जीएसटी अनुपालन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
















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