सभी खुदरा दवा विक्रेता नई जीएसटी दरों के आधार पर दवाओं की करेंगे बिक्री

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GST in medicine

BNP NEWS DESK।  GST in medicine केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश (सीडीएफयूपी) ने केंद्र सरकार द्वारा दवाओं पर जीएसटी दरों में कमी के फैसले का स्वागत किया है। फेडरेशन ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे आम जनता को सस्ती दवाएं मिलेंगी और दवा विक्रेताओं को भी राहत मिलेगी। सीडीएफयूपी के महासचिव सुरेश गुप्ता की ओर से जारी पत्र के अनुसार 22 सितंबर से सभी खुदरा दवा विक्रेता नई जीएसटी दरों के आधार पर दवाओं की बिक्री करेंगे।

GST in medicine फेडरेशन के अध्यक्ष संदीप कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि यह निर्णय दवा व्यापारियों के हितों की रक्षा के साथ-साथ मरीजों को लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने सभी दवा विक्रेताओं से इस व्यवस्था का सख्ती से पालन करने की अपील की, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होंगे। नए दिशा-निर्देशों के तहत पुरानी 12 प्रतिशत जीएसटी अब पांच प्रतिशत होने पर 6.25 प्रतिशत की छूट, 18 प्रतिशत से पांच होने पर 11.02 प्रतिशत की छूट, पांच प्रतिशत से शून्य प्रतिशत होने पर 4.77 प्रतिशत की छूट और 12 प्रतिशत से शून्य प्रतिशत होने पर 10.72 प्रतिशत की छूट दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर दी जाएगी। थोक विक्रेता भी पुराने स्टाक को नई जीएसटी दरों पर बेचेंगे, जब तक कि नई कीमतों वाला स्टाक उपलब्ध न हो। GST in medicine

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Author: BNPNEWS

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