नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन बाजार ने दिखाया दम

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BNP NEWS DESK। Share Market एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष 2024-25 के पहले ही दिन बाजार ने अपना दम दिखाया। सेंसेक्स पहले ही दिन 363.20 अंक की बढ़ोतरी के साथ 74,014 तो निफ्टी 135 अंक की बढ़ोतरी के साथ 22,462 पर बंद हुआ। कारोबारी दिवस के दौरान एक बार सेंसेक्स व निफ्टी दोनों ही अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक सोमवार को सेंसेक्स व निफ्टी में खासी बढ़ोतरी दर्ज होने से निवेशकों को छह लाख करोड़ से अधिक के फायदे का अनुमान है।

पिछले साल मार्च के मुकाबले 11.5 प्रतिशत अधिक है

Share Market  दूसरी तरफ सोमवार को गत मार्च माह के जीएसटी संग्रह का आंकड़ा जारी किया गया। मार्च माह में जीएसटी संग्रह 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा जो गत वित्त वर्ष 2023-24 में दूसरा सबसे अधिक संग्रह है और पिछले साल मार्च के मुकाबले 11.5 प्रतिशत अधिक है।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गत्त वित्त वर्ष के अप्रैल-मार्च में 20.18 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह रहा जो पूर्व के वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले 11.7 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2017 में जीएसटी प्रणाली की शुरुआत की गई और पहली बार किसी वित्त वर्ष में 20 लाख करोड़ से अधिक का संग्रह हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ का रहा। Share Market

गत वित्त वर्ष के अप्रैल में सबसे अधिक 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ था। वित्त वर्ष 2022-23 में औसत मासिक संग्रह 1.5 लाख करोड़ का था।
मार्च के जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 34,532 करोड़ तो एसजीसीटी की 43,746 करोड़ रुपए की रही। आईजीएसटी के रूप में 87,947 करोड़ रुपए तो सेस के मद में 12,259 करोड़ रुपए वसूले गए। Share Market

बिजली की मांग में भी पिछले साल मार्च के मुकाबले 1.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही

मार्च में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी से बिजली की मांग में भी पिछले साल मार्च के मुकाबले 1.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। बिजली मंत्रालय से जुड़ी एजेंसियों के मुताबिक इस साल मार्च में 129.89 अरब यूनिट बिजली की मांग रही।
फरवरी माह के कोर सेक्टर में पिछले साल फरवरी के मुकाबले 6.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोर सेक्टर में सबसे अधिक कोयले के उत्पादन में 11.6 प्रतिशत का इजाफा रहा।

नई टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नही: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नई व्यवस्था में बदलाव की खबर के बाद वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण जारी किया। वित्त कानून 2023 के सेक्शन 115बीएसी (1ए) के तहत इनकम टैक्स की नई व्यवस्था लागू की गई।

मूल्यांकन वर्ष 2024-25 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय नई टैक्स व्यवस्था ही पहले सामने आएगी। हालांकि करदाता टैक्स की पुरानी व्यवस्था को भी चुन सकते हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि पुरानी व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के डिडक्शन के तहत मिलने वाली छूट के बावजूद नई व्यवस्था के तहत टैक्स की दर कम है। नौकरी-पेशा वाले करदाता हर साल अपने हिसाब से पुरानी या नई व्यवस्था को चुन सकेंगे। लेकिन कारोबारी वर्ग के लिए यह सहूलियत नहीं होगी।

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Author: BNPNEWS

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