बीएनपी न्यूज डेस्क। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को आफलाइन के साथ ही आनलाइन की ढेर सारी सुविधाएं दे रखी है। अगर, आप के पास स्मार्ट फोन या लैपटाप है तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वेबइसाट पर जाना होगा। आप यह भी नहीं कर सकते तो प्ले स्टोर पर जाइए और इलेक्शन कमीशन के ‘वोटर हेल्पलाइन’ एप अपलोड कर लीजिए। इस वोटर हेल्पलाइन एप पर आप जैसे ही सर्च के आप्शन पर टीक करेंगे, मोबाइल पर सर्च बाई बार कोड, सर्च बाई डिटेल, सर्च बाई इपिक नंबर आएगा। सर्च बाई डिटेल पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, जेंडर, स्टेट, जिला व विधानसभा क्षेत्र भरना होगा। मतदाता सूची में दर्ज नाम के तहत सब कुछ सही होगा तो तत्काल आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। इसमें आपका नाम, उम्र के अलावा विधानसभा क्षेत्र, बूथ का नाम आएगा। आप इसे डाउनलोड करके निकाल सकते हैं या मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इसके आधार पर आप अपने बूथ पर जाकर वोटिंग कर सकते हैं। अगर, आपको इपिक नम्बर याद है तो तत्काल इस आप्शन में जाकर सिर्फ इपिक नम्बर लिखना होगा, तत्काल आपकी पर्ची ओपेन हो जाएगी। एप खुलने में देरी… लोडिंग की वजह से एप खुलने में कभी कभी देर होती है। हालांकि यह स्थिति सदैव नहीं रहती है। इस एप के जरिए आप आयोग तक अपनी शिकायत भेजने के संग अन्य कई सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं मतदाता सूची मतदान के दिन बहुत लोग बूथ पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम काट दिया गया है। मतदाता सूची में नाम नहीं है। यह शिकायत आम होती है। बहुत हद तक सही भी होती है। इसलिए अगर इस समय सतर्क हो जाएंगे तो आप आसानी से वोटिंग कर सकते हैं। अभी पर्याप्त समय है। आप अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। अगर बीएलओ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं विकास भवन स्थित निर्वाचन कार्यालय या तहसील में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में आकर देख सकते हैं। सुनवाई नहीं तो मिलाइए फोन :– आपको क्षेत्र में बीएलओ नहीं मिल रहे हैं। मतदाता सूच में नाम नहीं दर्ज हो पा रहा है या निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप टोल फ्री नम्बर 1950 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम -0542-2508705 या 2504900 पर कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का मौका… जिले में दस फरवरी को नामांकन की अधिसूचना जारी होगी। अगर, मतदाता सूची में किसी कारण से आपका नाम दर्ज नहीं हो पाया है तो आनलाइन या आफलाइन फार्म भरकर आप वोटर बन सकते हैं। यह मौका आपको नामांकन की अधिसूचना तक ही मिल सकती है, इसके बाद नहीं।
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