BNP NEWS DESK। Data Protection Act इस साल अगस्त माह में बनाए गए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट पर अमल की प्रक्रिया अगले 30 दिनों में शुरू हो सकती है। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना-प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक अगले 30 दिनों में डीपीडीपी एक्ट के कुछ नियमों को अमल के लिए जारी किया जाएगा।
Data Protection Act कुछ दिनों में एक्ट से जुड़े आठ नियमों को अमल में लाने के लिए जारी किया जा सकता है। इनमें एक नियम कंसेंट प्रबंधन का होगा। डीपीडीपी एक्ट के तहत यूजर्स की सहमति से ही कंपनियां या कोई विभाग उनके डिजिटल डाटा का इस्तेमाल कर सकेंगे या फिर उस डाटा को किसी और को दे सकेंगे। इस काम के लिए उन्हें सहमति लेनी होगी।
बुधवार को डीपीडीपी एक्ट पर अमल के लिए चंद्रशेखर ने सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के लिए बैठक की थी। बड़ी तकनीकी कंपनियां डीपीडीपी एक्ट को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए एक साल का समय चाहती हैं।
सरकार भी एकदम से इस एक्ट को लागू करने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहती है। इसी वजह से चंद्रशेखर का भी मानना है कि अगले एक साल में इस एक्ट से जुड़े अधिकतर नियमों पर पालन शुरू हो जाएगा।
हालांकि मंत्रालय के अधिकारी इस बात को भी कह रहे हैं कि अगस्त माह में ही डीपीडीपी एक्ट की अधिसूचना जारी हो गई थी। ऐसे में कंपनियों को इस एक्ट पर अमल के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए।
डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में कर सकेंगे शिकायत
चंद्रशेखर के मुताबिक अगले 30 दिनों में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड (डीपीबी) के गठन पर भी काम शुरू हो जाएगा। डीपीडीपी एक्ट का पालन नहीं होने पर यूजर्स डीपीबी में शिकायत कर सकेंगे और डीपीबी उन शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। नियम उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। नियम जारी करने के दौरान ही सरकार यह भी स्पष्ट करेगी कि किन-किन देशों को डाटा ट्रांसफर किया जा सकेगा और किन देशों को काली सूची में रखा जाएगा।
पंचायत, अस्पताल जैसे संस्थानों को मिलेगा अतिरिक्त समय
चंद्रशेखर के मुताबिक एमएसएमई, अस्पताल और पंचायत जैसे संस्थानों को नियमों के लागू करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें डाटा प्रबंधन का व्यापक अनुभव नहीं होता है। हालांकि सभी सरकारी संस्थाओं को नियम के पालन के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। डीपीडीपी एक्ट कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ अन्य सभी परिस्थिति में सरकारी संस्थाओं के लिए भी समान रूप से लागू होगा।
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Data Protection Act
Data Protection Act इस साल अगस्त माह में बनाए गए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट पर अमल की प्रक्रिया अगले 30 दिनों में शुरू हो सकती है।
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