BNP NEWS DESK। Swami Avimukteshwaranand सात साल पुरानी अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में आरोपित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) सियाराम चौरसिया की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने किया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत अग्रिम जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं
अग्रिम अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दाखिल किया गया
इस मामले में अन्य आरोपित महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा एवं महंत बालक दास की ओर से अग्रिम अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दाखिल किया गया था। प्रभारी जिला जज व विशेष न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई उचित आधार नहीं पाये जाने पर इनके अग्रिम अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अदालत ने इनके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए आठ नवंबर 2022 की तिथि तय की है।
महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा और महंत बालक दास की ओर से अग्रिम जमानत देने की अपील करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों को फर्जी एवं मनगढ़ंत बताया है। उक्त मुकदमे की उन्हें न तो कोई नोटिस दी और न हीं कोई जानकारी ही दी गई।
गंगा में विसर्जन नहीं करने के विरोध में निकाले गए प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल
बता दें वर्ष 2015 में गणेश प्रतिमा के गंगा में विसर्जन नहीं करने के विरोध में निकाले गए प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल में दशाश्वमेध थाने में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में बीते दिनों अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, महंत बालक दास सहित 25 लोगों को फरार घोषित किया है। सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश पुलिस को दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एडीसीपी काशी जोन पेश करेंगे। कोर्ट के सख्त रुख के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से उनके वकील रमेश उपाध्याय व श्रीनाथ त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन पत्र दाखिल किया था।
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सात साल पुरानी अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में आरोपित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) सियाराम चौरसिया की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने किया।
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