BNP NEWS DESK। bulldozer विभिन्न राज्यों में प्रशासन द्वारा आरोपियों के घर पर बुल्डोजर चलाए जाने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। कोर्ट का सवाल था कि कानून में तय प्रक्रिया का पालन किये बगैर किसी का घर कैसे ढहाया जा सकता है। सिर्फ किसी के अभियुक्त होने पर उसका घर कैसे ढहाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने बगैर नोटिस के आरोपितों के घर ढहाने की शिकायत पर कहा कि अगर वह दोषी भी है तो भी कानून में तय प्रक्रिया के बगैर उसका घर नहीं ढहाया जा सकता।
गैर कानूनी ढंग से निर्माण ढहाए जाने के आरोपों का खंडन
bulldozer सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पूरे देश के लिए दिशा निर्देश जारी करने का संकेत देते हुए सभी पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर कानूनी ढंग से निर्माण ढहाए जाने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कानून की तय प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाती है।
किसी अपराध में आरोपित होना कभी भी अचल संपत्ति के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता। मामले में 17 सितंबर को फिर सुनवाई होगी।
ये टिप्पणियां और निर्देश न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने जमीयत उलमा ए हिंद व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिये। जमीयत ने याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में गैर कानूनी ढंग से आरोपियों के घर पर बुल्डोजर चलाए जाने के आरोप लगाए हैं। bulldozer
विभिन्न राज्यों में बुल्डोजर इंसाफ का खतरनाक चलन
याचिका में कहा है कि विभिन्न राज्यों में बुल्डोजर इंसाफ का खतरनाक चलन बढ़ा है। इसमें समुदाय विशेष को और वंचित वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और फारुख रशीद पेश हुए। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की। bulldozer
सोमवार को जब मामला सुनवाई पर आया तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में गत नौ अगस्त को ही हलफनामा दाखिल कर दिया था और उस हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में आरोपित है तो उसका घर ढहाए जाने का यह आधार कतई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कोई भी अचल संपत्ति सिर्फ इस आधार पर नहीं ढहाई जा सकती कि व्यक्ति किसी अपराध में आरोपित है।
पूरे देश के लिए दिशा निर्देश
मेहता ने कहा कि अचल संपत्ति म्युनिसिपल अधिनियम और विकास प्राधिकरणों के अधिनियम के उल्लंघन पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही ढहाई जाती है। पीठ ने मेहता से कहा कि अगर आप ये स्थिति स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कोर्ट आपका बयान दर्ज करके पूरे देश के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता इस तरह से मामले को पेश कर रहे है जैसे कि कोई किसी अपराध में आरोपित होता है तो उसका मकान ढहा दिया जाता है जबकि यह सही नहीं है।
वह दिखा सकते हैं अथारिटीज ने मकान ढहाए जाने से बहुत पहले नोटिस जारी किया था। निर्माण अवैध होने पर ही ढहाया जाता है। पीठ ने भी स्पष्ट किया कि वह किसी अवैध निर्माण या सड़क पर अतिक्रमण को संरक्षित नहीं करेंगे। लेकिन इस संबंध में दिशा निर्देश होने चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वह आरोपित है।
अगर वह दोषी भी है, तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अवैध निर्माण पर भी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई हो सकती है। मेहता ने कहा कि इस मामले में जिनके घर ढहे हैं यहां याचिका जमीयत ने दाखिल की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा देखते हुए कोर्ट को यह मामला बंद कर देना चाहिए।
लेकिन याचिकाकर्ता जमीयत की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट से इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है यह व्यापक मुद्दा है और कोर्ट को इस पर सुनवाई करके दिशा निर्देश तय करने चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि यह सुनिश्चत करना जरूरी है कि कोई भी कमियों का फायदा न उठा पाए। निर्माण अवैध है तो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है लेकिन इस आधार पर किसी का घर गिरा दिया जाए तो यह तरीका सही नहीं है।
कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने भी बहस की। दवे और सिंह ने कहा कि यहां कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें किराएदार के आरोपित होने पर बुल्डोजर कार्रवाई हुई है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सभी लोग अपने अपने सुझाव दाखिल करें ताकि कोर्ट इस संबंध में पूरे देश के लिए उचित दिशा निर्देश तय कर सके। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को अपने सुझाव मध्य प्रदेश के एडीशनल एडवोकेट जनरल नचिकेता जोशी को देने का निर्देश देते हुए मामले को 17 सितंबर को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया।
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विभिन्न राज्यों में प्रशासन द्वारा आरोपियों के घर पर बुल्डोजर चलाए जाने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया।
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