Bnp news desk। Akanksha Dubey suicide case भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन एफटीसी-द्वितीय) तनया गुप्ता की अदालत ने जेल में बंद गायक समरजीत सिंह उर्फ समर सिंह को पांच दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में देने का आदेश दिया है। समरजीत सिंह उर्फ समर सिंह की पुलिस हिरासत की अवधि 13 अप्रैल को सुबह दस बजे से 17 अप्रैल को शायं पांच तक होगी।
समर सिंह को सात दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में देने की अदालत से अपील की थी
Akanksha Dubey suicide case सारनाथ पुलिस ने समर सिंह को सात दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में देने की अदालत से अपील की थी। पुलिस की इस अपील पर बुधवार को सिविल जज (जूनियर डिवीजन एफटीसी-द्वितीय) तनया गुप्ता की अदालत में सुनवाई हुई थी।
सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी वंदना पाठक,उत्तम त्रिपाठी व विजय पांडेय ने पक्ष रखा। दलील दी गई कि बीते शुक्रवार को गाजियाबाद से गिरफ्तार समर सिंह जिला जेल में निरुद्ध है।
मोबाइल फोन को लखनऊ स्थित अपने ऑफिस में छुपाया
समर सिंह के मोबाइल फोन,आकांक्षा के साथ वित्तीय लेन-देन और फिल्मों के एग्रीमेंट के दस्तावेजों की जानकारी के बाबत विवेचक ने समर सिंह का बयान लिया था। उसने बताया है कि मोबाइल फोन को लखनऊ स्थित अपने ऑफिस में छुपाया है। साथ ही आकांक्षा दुबे के साथ पैसों के लेनदेन व फिल्म एग्रीमेंट से संबंधित दस्तावेज को गोरेगांव,मुंबई स्थित ऑफिस में छुपा कर रखा है जिसे सिर्फ वही बरामद करा सकता है। अभियोजन पक्ष ने विवेचना से संबंधित केस डायरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की।
पुलिस की इस अपील पर समरजीत सिंह की ओर से अधिवक्ता अशोक सिंह ‘प्रिंस’,विकास यादव व आशीष सिंह ने आपत्ति जताते हुए दलील दी कि समरजीत सिंह को गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है। उसके पास कोई ऐसा मोबाइल नहीं है जिसे बरामद कराया जा सके। साथ ही यह भी कहा गया कि मृतका आकांक्षा दुबे और समरजीत सिंह के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था। मृतका और समरजीत सिंह ने 23 भोजपूरी एल्बम में काम किये हैं जिसके एवज में समरजीत ने अपने कंपनी व अन्य खातों से मृतका के खाते में पैसे ट्रांसफर किया है।
समरजीत को पुलिस कस्टडी में दिए जाने की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
अदालत ने दोनों पक्षों की पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात् अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विवेचक द्वारा समरजीत सिंह का बयान दर्ज किया गया है जिसमें समरजीत ने विशिष्ट रुप से मोबाइल व फिल्म एग्रीमेंट बरामद कराने की बात कही है। आरोपित समरजीत उक्त मामले की विवेचना में एक अति महत्वपूर्ण साक्ष्य है।
ऐसे में समरजीत को पुलिस कस्टडी में दिए जाने की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अदालत ने पांच दिन के लिए पुलिस कस्टडी में देने का आदेश देते हुए यह शर्त रखा है कि विवेचक अपनी कस्टडी में समरजीत को लेते समय और जिला जेल में वापस दाखिल करते वक्त उसका मेडिकल परीक्षण करायगा। पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपित समरजीत के साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। समरजीत सिंह यदि चाहे तो अपने साथ अधिवक्ता रख सकता है लेकिन अधिवक्ता विवेचना में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और उससे 20 मीटर की दूरी पर रहेंगे।
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Akanksha Dubey suicide case
भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन एफटीसी-द्वितीय) तनया गुप्ता की अदालत ने जेल में बंद गायक समरजीत सिंह उर्फ समर सिंह को पांच दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में देने का आदेश दिया है।
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