बीएनपी न्यूज डेस्क। Mukhtar Ansari in Banda Jail एमपी, एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनेश चौरसिया ने बुधवार को सदर विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में भले ही क्लीनचिट देकर रिहा करने का आदेश दे दिया हो लेकिन अभी बांदा जेल से उनकी रिहाई नहीं हो सकती है। अभी उनके विरुद्ध आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ व बलिया में आधा दर्जन मुकदमें दर्ज हैं। इसमें उनको सजा चल रही है।
ऐसे में मुख्तार अंसारी का बांदा जेल से रिहा होना आसान नहीं है। सदर विधायक मुख्तार अंसारी की तरफ से उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह ने एमपी/एमएलए कोर्ट दिनेश चौरसिया की विशेष अदालत में आवेदन आदेश के साथ प्रस्तुत किया था। इस पर न्यायालय ने नियत तिथि पर प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। जिस पर विशेष शासकीय अधिवक्ता कृष्ण शरण सिंह ने आपत्ति प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गैंगस्टर मुकदमा संख्या 891/2010 थाना दक्षिणटोला में मुख्तार अंसारी का 10 वर्ष से ज्यादा समय तक विधि विरुद्ध अवरोध मानते हुए उन्हें मुचलके पर तुरंत छोड़ने का आदेश दिया था।






