BNP News Desk। Mukhtar Ansari बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में दोषी पाया गया है। मुख्तार अंसारी को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में भी Mukhtar Ansari को दोषी करार दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। बता दें कि इस मामले की एफआईआर साल 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी।
इससे पहले बुधवार को मुख्तार अंसारी को एक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। ये बीते 34 सालों में पहली बार था जब माफिया को सजा सुनाई गई थी। हालांकि इन 59 मुकदमों में से ज्यादातर मुकदमें गाजीपुर जिले में दर्ज हैं। 59 मुकदमों में से गाजीपुर के अलावा मुख्तार के खिलाफ मऊ और वाराणसी में नौ-नौ मुकदमें दर्ज हैं। इसके अलावा लखनऊ में माफिया पर सात मुकदमें दर्ज हैं। जबकि आमलमबाग में दर्ज एक मामले में ही उसे सात साल की सजा हुई है।
अगर मुख्तार अंसारी के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो 1996 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी।. जिसके बाद से 2017 तक मुख्तार लगातार पांच बार विधायक रह चुका है। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे को सुपुर्द कर दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने इससे पहले बुधवार को वर्ष 2003 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। मामला लखनऊ जेल के जेलर को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी से जुड़ा था। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले में जेलर एसके अवस्थी के अकेले ही लड़े और सजा दिलवाई। इस लड़ाई में पहले कई गवाह थे जो बाद में मुकर गए।
लखनऊ जेल में 2003 में बंद रहे तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी से कुछ लोग जेल में मिलने पहुंचे थे। असलहों से लैस होकर मुलाकात करने पहुंचे लोगों की तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने जब तलाशी लेनी चाहिए तो जेल की कोरनटाइन जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने इस पर एतराज जताया। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि मुख्तार अंसारी ने मुलाकाती की पिस्टल निकालकर धमकी दी। जेलर एसके अवस्थी की तरफ से लखनऊ के आलमबाग थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।
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Mukhtar Ansari
बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में दोषी पाया गया है। मुख्तार अंसारी को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
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