बीएनपी न्यूज डेस्क। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य व धर्म सिंह सैनी के अलावा छह विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का जमकर उल्लंघन किया गया। अखिलेश यादव तथा स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कार्यक्रम का जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच कराने के साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश पर महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
सपा कार्यालय पर आयोजित इस रैली में जमकर भीड़ उमड़ी। इसकी जानकारी मिलने के बाद लखनऊ जिला प्रशासन और निवार्चन आयोग ने मामले को सख्ती से लिया गया। लखनऊ के डीएम और जिला निवार्चन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि समाजवादी पार्टी की यह रैली बिना अनुमति लिए आयोजित की गई थी। सपा कार्यालय पर जांच के लिए लखनऊ पुलिस की एक टीम भी भेजी गई थी। मामले में करीब 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस को निपष्क्ष विवेचना के लिए विवेचना करने के लिए कहा गया है। वहीं मामले में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि कोविड और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट समेत अन्य आईपीसी धाराओं के तहत गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियोग्राफी समेत अन्य तरीकों ने वहां मौजूद लोगों की पहचान भी की जाएगी।
बीएनपी न्यूज डेस्क। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य व धर्म सिंह सैनी के अलावा छह विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का जमकर उल्लंघन किया गया। अखिलेश यादव तथा स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कार्यक्रम का जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच कराने के साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश पर महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
सपा कार्यालय पर आयोजित इस रैली में जमकर भीड़ उमड़ी। इसकी जानकारी मिलने के बाद लखनऊ जिला प्रशासन और निवार्चन आयोग ने मामले को सख्ती से लिया गया। लखनऊ के डीएम और जिला निवार्चन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि समाजवादी पार्टी की यह रैली बिना अनुमति लिए आयोजित की गई थी। सपा कार्यालय पर जांच के लिए लखनऊ पुलिस की एक टीम भी भेजी गई थी। मामले में करीब 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस को निपष्क्ष विवेचना के लिए विवेचना करने के लिए कहा गया है। वहीं मामले में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि कोविड और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट समेत अन्य आईपीसी धाराओं के तहत गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियोग्राफी समेत अन्य तरीकों ने वहां मौजूद लोगों की पहचान भी की जाएगी।
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