BNP NEWS DESK। gyanvapi case ज्ञानवापी परिसर स्थित पानी के टंकी (वुजूखाना) की सफाई 20 जनवरी से शुरू होगी। यह निर्णय जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने गुरुवार को मंदिर व मस्जिद पक्ष के साथ हुई बैठक में लिया। बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सभी पक्ष सफाई के लिए राजी रहे।
gyanvapi case मंदिर पक्ष के वकील सुभाषनंदन चतुर्वेदी के अनुसार पानी टंकी की सफाई के लिए मंदिर पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र पर आदेश आने के बाद गुरुवार को जिलाधिकारी ने मां श्रृंगार गौरी मुकदमे से जुड़े सभी पक्षों को बैठक के लिए बुलाया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए पानी टंकी की सफाई के लिए समय निर्धारित करने की बात कही।
सभी पक्षों की ओर से 20 जनवरी से सफाई पर सहमति बनी
आपसी विचार-विमर्श के बाद सभी पक्षों की ओर से 20 जनवरी से सफाई पर सहमति बनी। इसके साथ ही तय किया गया कि सुबह नौ बजे सफाई शुरू की जाएगी इस दौरान सभी पक्ष वहां मौजूद रह सकते हैं। gyanvapi case
gyanvapi case जिलाधिकारी के अनुसार दोनों पक्षों की सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी के पानी की टंकी की सफाई के लिए नगर निगम को निर्देश दिया गया है। पानी की टंकी में मौजूद मछलियों को कहीं और ले जाने के लिए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद को कहा गया है।
इस बारे में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासिन का कहना है कि मछलियों को शहर में मौजूद मस्जिदों के हौज में ले जाया जाएगा। सफाई के बाद मछलियों की संख्या को देखकर यह तय किया जाएगा कि उन्हें किस मस्जिद की हौज में ले जाया जा सकता है।
मंदिर व मस्जिद दोनों पक्षों ने की थी पानी टंकी की सफाई की मांग
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील ज्ञानवापी परिसर में पानी की टंकी (वुजूखाना) में मौजूद मछलियों की मौत से आसपास बदबू फैल रही है। इसकी जानकारी देते हुए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने बीते दिसंबर माह में जिलाधिकारी को पत्र लिखा था।
टंकी से पानी निकालकर सफाई करने की मांग की थी। सफाई की अनुमति देने की मांग को लेकर जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र भी दिया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। वहीं पानी टंकी की सफाई की मांग को लेकर मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
प्रार्थना पत्र में बताया गया कि श्रृंगार गौरी मुकदमे में अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में हुई एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान पानी की टंकी जहां मुस्लिम वुजू करते हैं वहां शिवलिंग पाया गया था। उस एरिया को जिला अदालत के 16 मई 2022 व सुप्रीम कोर्ट के 20 मई 2022 के आदेश पर सील किया गया है।
इसके चलते पानी टंकी की सफाई 15 मई 2022 से नहीं हो सकी है। उसमें मौजूद मछलियां मर गईं हैं जिसके चलते बदबू फैल रही है। उस स्थान पर हिंदुओं के लिए पवित्र शिवलिंग है। उसे गंध, मरे जानवरों से दूर रखा जाना चाहिए और साफ रखना चाहिए। ऐसे में अदालत को शिवलिंग के संपूर्ण क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता बनाने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाना चाहिए।
श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञानवापी के पानी टंकी की सफाई कराने का निर्देश दिया है। राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग करते हुए दाखिल मुकदमे में अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही बीते साल छह, सात व 14, 15 16 मई को हुई थी।
इस दौरान वुजूखाने में शिवलिंग मिलने की बात कहते हुए मंदिर पक्ष ने उस क्षेत्र को सील करने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सील करने का आदेश दिया था। यहां सुरक्षा में सीआरपीएफ को तैनात किया गया है।
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ज्ञानवापी परिसर स्थित पानी के टंकी (वुजूखाना) की सफाई 20 जनवरी से शुरू होगी।
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