BNP NEWS DESK। Hanuman Chalisa वाराणसी के मदनपुरा में दशहरा के दिन सनकी पिता-पुत्र के व्यवहार के कारण माहौल खराब होने से बच गया। इसलिए कि दोनों ने हनुमान चालीसा को तेज आवाज में बजाने का आरोप लगाते हुए उसे बंद करने की धमकी दी। पिता-पुत्र ने धक्का-मुक्की की और कहा कि भविष्य में तेज आवाज में भजन बताए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। दशाश्वमेध पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया।
तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाये तो खैर नहीं
Hanuman Chalisa मदनपुरा निवासी संजय कुमार प्रजापति ने दशाश्वमेध थाना में तहरीर देकर बताया कि उनके घर के पास प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसके वह पुजारी भी हैं। जहां रोज की भांति हनुमान चालीसा बज रहा था। सुबह में साढ़े सात बजे मदनपुरा का ही अब्दुल नासिर पहुंचा और कहा कि हनुमान चालीसा तेज क्यों बजा रहे हो। कहा कि आवाज कम करो, फिर से तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाये तो तुम्हारी खैर नहीं।
स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव किया
इसी बीच नासिर का पिता अब्दुल मन्नान पहुंच गया। पिता-पुत्र मिलकर संजय के साथ धक्का-मुक्की की। बवाल बढ़ पाता कि पहुंचे स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव किया। भीड़ ने अनावश्यक विवाद कर रहे नासिर व उसके पिता को आड़े हाथों लिया।
हनुमान चालीसा का पाठ करने पर आपत्ति जताई
पुजारी संजय प्रजापति ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने पर आपत्ति जताई और उनके घर पर दावा बोला है। दावा किया कि उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुई है। दशाश्वमेध पुलिस ने तहरीर मिलते ही केस दर्ज कर पिता-पुत्र काे गिरफ्तार कर लिया। पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है।
इन धाराओं में पुलिस ने की कार्रवाई
बीएनएस की धारा 299 : धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली इस धारा में तीन साल की कैद, जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रविधान है।
धारा 351 (2) : आपराधिक धमकी देने पर लगने वाली धारा में दो साल कैद का प्रविधान है।
बीएनएस की धारा 352 : शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमानित करने में इस धारा में दो साल की कैद, जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रविधान है।
















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