बीएनपी न्यूज डेस्क। Cultural program प्रभारी सहायक आयुक्त वाणिज्य कर/प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर अधिकारी किरन ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि अनेक होटलों एवं मैरेज लान स्वामियों द्वारा नववर्ष 2022 की पूर्व संध्या पर 31 दिसम्बर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने सम्बन्धी तैयारिया की गयी है। उ0प्र0 शासन की अधिसूचना के अनुसार मनोरंजन में कोई भी प्रदर्शन प्रस्तुतीकरण आमोद, खेल (धुडदौड सहित) एवं अन्य किसी भी प्रकार का मनोरंजन सम्बन्धी क्रिया कलाप सम्मिलित है। उक्त मनोरंजन पर कर देय हो या कर मुक्त हो जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना आयोजित नही किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी आमोद का आयोजन करता है तो अधिनियम की धारा-8क के अन्तर्गत उस पर रू0 20,000.00 का अर्थदण्ड अथवा छ: माह का कैद या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
प्रभारी सहायक आयुक्त वाणिज्य कर/प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर अधिकारी ने सभी आयोजको को निर्देशित किया है कि वे किसी भी आयोजन से पूर्व वाणिज्य कर विभाग, (पूर्व मनोरंजन कर), चेतगंज, वाराणसी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट महोदय से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु मोर्बाइल नम्बर-9415263266 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त उल्लिखित विधिक प्राविधानों का अनुपालन करके ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित होटल/प्रेक्षागृह/मैरेज लान या अन्य आयोजन स्थल के स्वामियों पर ही निर्धारित किया जायेगा।
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Cultural program प्रभारी सहायक आयुक्त वाणिज्य कर/प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर अधिकारी किरन ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग के संज्ञान में यह तथ्य आया है
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