बीएनपी न्यूज डेस्क। Nupur Sharma पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने नुपुर शर्मा के खिलाफ देशभर में दर्ज एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अब इन सब एफआईआर पर एक साथ सुनवाई होगी। इसके अलावा, नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी क्लब की गई एफआईआर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अदालत ने कहा है कि ये आदेश सभी लंबित और भविष्य की एफआईआर में भी जारी रहेगा।
नूपुर शर्मा को मिल रही थी जान से मारने की धमकियां
देश के अलग-अलग हिस्सों से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी. इससे परेशान नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने एक याचिका दाखिल कर कहा था कि चूंकि उनकी जान को खतरा है, देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाये और उसकी जांच यहीं पर हो। हालांकि, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने सख्त टिप्पणी की थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि नूपुर शर्मा ही इस मामले में अकेले दोषी हैं. उनकी वजह से देश भर में माहौल खराब हुआ है।
अदालत ने नुपुर को लगाई थी फटकार
गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देशभर में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई दिल्ली में हो। नुपुर ने अपनी जान को खतरा भी बताया था। हालांकि, तब कोर्ट ने नुपुर को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं अदालत ने उन्हें फटकार भी लगाई थी।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नुपुर शर्मा द्वारा माफी मांगने और बयान वापस लेने में बहुत देर की गई। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर के वकील ने याचिका वापस ले ली थी।
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Nupur Sharma पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है।
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