BNP NEWS DESK। awadhesh rai murder case अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम ने दोपहर 12 बजे आरोपितों को दोषी करार दिया। वहीं सजा के बिंदु पर लंच के बाद सुनवाई का आदेश दिया तो सबकी निगाहें अदालत द्वारा सजा पर टिक गईं। दोपहर दो बजे अदालत में सजा पढ़कर सुनाई गई जिसमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास व एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई।
awadhesh rai murder case तीन अगस्त 1991 को अवधेश राय की कुछ हमलावरों ने गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में लगभग 32 साल बाद सोमवार की दोपहर अदालत ने मुख्तार अंसारी सहित अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक को भी दोषी ठहराया है।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही पूर्व विधायक अब्दुल कलाम व कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का यह पहला मामला है जिसमें उसको दोषी ठहराया गया है।
मुख्तार अंसारी ने सजा सुनाए जाने के बाद न्यायाधीश से निवेदन किया कि उसकी जो भी सजाएं चल रही हैं उसी के उम्रकैद की सजा को भी जोड़ दिया जाए। अदालत ने कानूनी प्रक्रिया के तहत आदेश दिया जाएगा।
सजा सुनाए जाने से पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश मुख्तार अंसारी से पूछा गया कि अदालत द्वारा आपको दोषी करार दिया है तो आप कुछ कहना चाहेंगे। इस पर मुख्तार अंसारी ने कहा कि वे बेगुनाह हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनके उम्र को देखते हुए न्यूनतम सजा निर्धारित किया जाए।
The Review
awadhesh rai murder case
अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम ने दोपहर 12 बजे आरोपितों को दोषी करार दिया।
Discussion about this post