BNP NEWS DESK। Awadhesh Rai Murder Case गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगी भीम सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दस-दस साल की सजा सुनाई है। गाजीपुर अदालत ने पांच-पांच लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी माना।
मुख्तार और उसके साथियों ने तीन अगस्त, 1991 में बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसी मामले की विवेचना के दौरान 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था।
Awadhesh Rai Murder Case आज से लगभग 31 साल पहले कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश की हत्या से संबंधित मूल केस डायरी गायब हो गई थी। कचहरी चौकी इंचार्ज विनोद मिश्रा की शिकायत पर कैंट थाने में आईपीसी की धारा 409 व 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तीन अगस्त 1991 वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। जिसमें अजय राय की ओर से मुख्तार अंसारी, राकेश न्यायिक, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम सहित अज्ञात व अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। चेतगंज पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दस सितंबर 2007 को अदालत ने मुख्तार पर आरोप तय किए थे। उसके बाद से ही इस मामले की अदालत में सुनवाई चल रही है।
अवधेश राय को उनके घर के सामने गोलियों से छलनी किया था
वाराणसी के पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय को उनके घर के सामने गोलियों से छलनी किये जाने के मामले में मुख्तार अंसारी के साथ भीम सिंह, राकेश न्यायिक कई लोग आरोपी बनाए गए हैं। लंबे समय से मामला सिर्फ इस वजह से टल रहा था कि मूल पत्रावली ही कोर्ट से गायब हो गई थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फोटोस्टेट पत्रावली तैयार की जा सके और उसके बाद मुकदमे का विचारण शुरू हुआ बड़ा सवाल यह था कि मूल पत्रावली कहां गई और इसे किसने गायब कराया।
पुलिस ने इस मामले में अपनी तरफ से पहल करते हुए कार्यवाही शुरू की है चौकी इंचार्ज कचहरी की तहरीर पर कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू की गई है इसकी भनक लगने के साथ बाहुबली के खेमे में खलबली मची हुई है और कानूनी राय ली जा रही है बाहर हाल पुलिस अपनी तरफ से पूरी गोपनीयता बरतते हुए कार्रवाई की गई है।
नौ दिनों तक ईडी की कस्टडी में रहेगा माफिया मुख्तार
माफिया मुख्तार अंसारी आगामी नौ दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में रहेगा। बुधवार को जिला जज की कोर्ट ने मुख्तार को कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। रिमांड 14 दिसंबर दोपहर दोपहर एक बजे से 23 दिसंबर दोपहर दो बजे तक के लिए स्वीकृत की गई है। कस्टडी में लेने के बाद ईडी की टीम माफिया से मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ करेगी। कहा जा रहा है कि विकास कंस्ट्रक्शन से लेकर के अन्य प्रापर्टी और बैंक ट्रांजेक्शन सहित कई बिंदुओं पर गहराई से छानबीन होगी। वैज्ञानिक साक्ष्य और बयानों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
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Awadhesh Rai Murder Case
गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगी भीम सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दस-दस साल की सजा सुनाई है।
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