BNP NEWS DESK। Aircraft Pilots विमानन नियामक डीजीसीए ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विमानों के पायलट और चालक दल के सदस्य माउथवाश, टूथ जेल या ऐसे किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो।
Aircraft Pilots नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि अल्कोहल की मात्रा वाले माउथवाश या टूथ जेल के इस्तेमाल से ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट (सांसों के परीक्षण) में पाजिटिव आने की आशंका रहती है। इसके अलावा डीजीसीए ने शराब के सेवन से जुड़ी विमान कर्मियों की चिकित्सा जांच प्रक्रिया को लेकर मानदंडों में कई बदलाव किए हैं।
विमानन नियामक ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि विमान संचालन की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शराब के सेवन से जुड़ी विमान कर्मियों की चिकित्सा जांच पर नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) को संशोधित किया गया है। इसके अलावा मौजूदा नियमों को सुव्यवस्थित किया गया है। उद्योग और विभिन्न हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यह कदम उठाया गया है।
डीजीसीए ने अपने निर्देश में कहा कि चालक दल का कोई भी सदस्य किसी भी ऐसी दवा/फार्मूलेशन का सेवन नहीं करेगा या माउथवाश/टूथ जेल या ऐसे किसी उत्पाद का उपयोग नहीं करेगा, जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। चालक दल का कोई सदस्य यदि इस तरह की दवा ले रहा है, तो उसे कंपनी के चिकित्सक को बताना होगा।
सीएआर में हालांकि परफ्यूम शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। डीजीसीए के अनुसार, चालक दल के सदस्यों की जांच के लि ईंधन सेल तकनीक वाले उपकरण का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है।








