बीएनपी न्यूज डेस्क। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया धीरे धीरे लय पकड़ने लगी है। बुधवार को नामांकन का छठा दिन था। 11 फरवरी को पूरी होने वाली नामांकन प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। चुनावी समर में ताल ठोक चुके विभिन्न दलों के उम्मीदवार प्रचार में अपनी ताकत भी झोंक रहे हैं। डोर टू डोर संपर्क अभियान के साथ अन्य साधनों से प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है, लेकिन प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र व प्रचार वाहनों का प्रयोग करने के लिए पहले इसकी अनुमति लेनी होगी।उम्मीदवारों को पहले सुविधा पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदनों पर विचार करने के बाद ही यथोचित अनुमति प्रदान की जाएगी। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार प्रत्याशियों को प्रचार वाहन का पूरा विवरण सुविधा पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित संख्या में वाहनों और रोड शो में शामिल वाहनों के लिए विशेष अनुमति भी लेनी होगी। इसका पंजीकरण पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य है। बताया कि वैध कागजात के बगैर किसी भी वाहन का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। बिना अनुमति के कोई भी वाहन चुनाव प्रचार में नहीं चलेंगे। इसके अलावा प्राइवेट बिल्डिंगों पर किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री का प्रयोग करने के लिए उसके मालिक से सहमति लेना भी अनिवार्य होगा। साथ ही उक्त प्रचार सामग्री के खर्चे कोप्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा।
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