बीएनपी न्यूज डेस्क। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड नियमों का प्रत्येक दशा में पालन किया जाय। ऐसा कोई कार्य कत्तई न किया जाय, जिससे आदर्श आचार संहिता प्रभावित होती हो। धार्मिक स्थलों का उपयोग प्रचार कार्य के लिये कत्तई न किया जाय।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा सोमवार को जिला रायफल क्लब सभागार में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। भाषण व प्रचार के दौरान व्यक्तिगत आक्षेप न किये जाय तथा सरकारी भवनों का उपयोग प्रचार अथवा बैनर, पोस्टर आदि प्रचार सामग्री लगाने में न किया जाय। रात्रि 08 बजे से सुबह 08 बजे तक कोई प्रचार कार्य न किये जाय। प्रचार कार्य के लिये एक साथ 05 वाहन की अनुमति होगी, लेकिन विजय जुलूस की अनुमति नही होगी। मतदान के दौरान मास्क का उपयोग आवश्यक होगा। डोर टू डोर प्रचार के दौरान 5 व्यक्ति को ही अनुमति होगी। नामांकन से चुनाव के नतीजे तक अभ्यर्थियों को चुनाव खर्चे की सूचना देना होगा। नामांकन के बाद का चुनाव का खर्चा अभ्यर्थी के खाते में तथा नामांकन से पहले दल के खाते में दर्ज किया जाएगा। 24 व 28 फरवरी तथा 04 मार्च को प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्चे का मिलान करना होगा। सभी राजनैतिक दल के पदाधिकारी अपने वाहन आदि पर झण्डा आदि लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, इसलिये अब किसी भी तरह के नये कार्यो की घोषणा नही हो सकती और न ही कोई नया टेण्डर आदि हो सकता है। नामांकन के दौरान केवल दो व्यक्ति ही अंदर आ सकेंगे। सभी राजनैतिक दल अपने-अपने बीएलए नियुक्त कर ले। सभी विधानसभा क्षेत्र का नामांकन कलेक्ट्रेट में होगा। 22 फरवरी को अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों का आह्वान व अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के लोग एवं प्रशासन मिलकर मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी का प्रयास करें और यह सुनिश्चित कराएं की मतदान विगत वर्षो की अपेक्षा अधिक हो। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि बुद्धिजीवियों का शहर होने के बावजूद यहां पर मतदान प्रतिशत कम होने पर लोग अंगुली उठाते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 15 जनवरी, 2022 तक किसी भी प्रकार के रैली, जनसभा व रोडशो पर प्रतिबंध हैं। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं अन्य लोगों के साथ विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
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