BNP NEWS DESK। Amendment in income tax return वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए जा चुके आयकर रिटर्न को संशोधन के लिए अब सिर्फ 10 दिन शेष बचे हैं। यदि आप अपने आइटीआर में बदलाव करना चाहते हैं तो इसे 31 दिसंबर तक निपटा लें। इसके बाद करदाता अपने रिटर्न में संशोधन नहीं कर सकेंगे। यह संशोधन भी सिर्फ वे करदाता कर सकेंगे, जो निर्धारित समय अवधि में अपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं।
Amendment in income tax return अगर तय समयावधि में आपने रिटर्न फाइल किया था और उसको फाइल करने में कोई गलती हो गई है तो आपके लिए 31 दिसंबर तक उसे संशोधित करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद करदाता केवल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल कर पुराना रिटर्न संशोधित कर पाएंगे।
यह भी तभी हो सकता है, जब करदाता को अपनी कोई ऐसी आय पता चली हो, जिसकी घोषणा उसने अपने पहले भरे रिटर्न में नहीं की हो और वह उसकी घोषणा करके टैक्स देना चाहता हो।
आईटीआर-यू फाइल करके किसी तरह के आयकर रिफंड का दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि करदाता के प्रतिष्ठान, आवास, गोदाम में छापा मारा गया है या सर्वे के समय बहीखाता, अन्य कागजात व संपत्तियां जब्त की गई हैं, तब करदाता आईटीआर-यू भी दाखिल नहीं कर सकते हैं। Amendment in income tax return
विलंब शुल्क के साथ आईटीआर दाखिल करने का भी मौका
इसी तरह, यदि आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं किया है तो उसे भी 31 दिसंबर तक ही फाइल किया जा सकता है। हालांकि, करदाताओं को पांच लाख रुपये तक सकल कर योग्य आय पर 1,000 रुपये व पांच लाख रुपये से अधिक कर योग्य आय पर 5,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। Amendment in income tax return
विदेश में संपत्ति पर रिटर्न में अपडेट कर दें जानकारी
वर्ष 2024 में लोगों ने किन-किन देशों में संपत्तियां ली हैं, कहां-कहां बैंक खाता खुलवाया है, ब्याज व डिविडेंड के रूप में आय की है, यह सारी जानकारी आयकर विभाग के पास है।
इसी जानकारी के आधार पर विभाग ने करदाताओं को नोटिस जारी कर कहा है कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने रिटर्न संशोधित कर ये सभी जानकारियां अपडेट कर दें। ऐसा न करने पर आयकर विभाग उन पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगा सकता है। वहीं, किसी तरह की आय होने पर वह आय तो जब्त कर ही ली जाएगी। साथ ही तीन गुना जुर्माना भी लगाया जाएगा।
















Discussion about this post