Sheikh Hasina 17 नवंबर शेख हसीना के लिए शादी की सालगिरह भी है और अब मौत की सजा का दिन भी. ICT द्वारा तारीख बदलकर यही दिन चुनने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. कई इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, जबकि हसीना ने फैसले को “पूर्व-निर्धारित” और “अन्यायपूर्ण” कहा है.
बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल की जा चुकीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए 17 नवंबर हमेशा एक गहरी याद छोड़ते आया है. 17 नवंबर को उनका मैरिज एनिवर्सर होता है. इसी दिन उन्होंने प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी एमए वाजेद मियां से हुई थी. इसी खास मौके के दिन शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. अब इसको लेकर चर्चा तेज है कि क्या बांग्लादेशी कोर्ट ने यह तारीख सोची-समझी रणनीति के तहत तय किया?
Sheikh Hasina बांग्लादेश के एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। ये फैसला बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा उठाए गए कदमों पर हुई सुनवाई के बाद आया है।
अब भारत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। भारत ने कहा है कि उसने इस फैसले पर गौर किया है और वह पड़ोसी देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करेगा।
शेख हसीना को बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाया
दरअसल शेख हसीना को बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाया है। आईसीटी ने इसके लिए शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना ने पहले ही आईसीटी द्वारा ऐसा ही कोई फैसला सुनाए जाने की संभावना जाहिर कर दी थी। Sheikh Hasina
फैसले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक करीबी पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले पर गौर किया है।
शेख हसीना ने पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद देश छोड़ दिया था। तबसे ही वह भारत में रह रही हैं। हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली थी और वह अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। Sheikh Hasina
















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