बीएनपी न्यूज डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले दिनों से कोरोना मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में न तो अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी रही है न ऑक्सीजन, ना ही आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। ओमिक्रोन संक्रमित लोग घर में ठीक हो रहे हैं। चिंता की ज़रुरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों और कालेजों को अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान कर दिया है।
केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से कोविड के पॉजिटिव मामलों में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसलिए ‘येलो अलर्ट’ लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसके विस्तृत आदेश बहुत ज़ल्द आपके सामने आ जाएंगे।
दिल्ली में सोमवार कोरोना के 331 मामले सामने आये थे, बता दें कि कोरोना संक्रमण दर छह जून के बाद से सबसे अधिक है। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने सोमवार से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक है। यलो अलर्ट के तहत दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद किए जा सकते हैं। वहीं, इसके तहत प्रावधान है कि ऑड-ईवन नियम के तहत गैर-जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। बैठक के बाद ये ऐलान किया कि ग्रेप लागू किया जा रहा है। ग्रेप लागू किए जाने के तहत पहला स्टेज ही यलो अलर्ट का होता है। इसके तहत तमाम चीजों पर पाबंदियां लागू हो जाती है।
दरअसल ग्रेप को चार रंगों में बांटा गया है, यदि स्थितियां बिगड़ने लगती है तो उसी हिसाब से यलो, आरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। रेड अलर्ट जारी होने पर पूरी तरह से लाकडाउन लगा दिया जाता है। फिलहाल अभी ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं। यलो अलर्ट लागू हो जाने के बाद दुकानें और माल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे, वह आड-इवेन के आधार पर खुल सकेंगे। साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक ही खुलेगा।
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