BNP NEWS DESK। Sanitation Rules 2021 वाराणसी, नगर निगम सीमा क्षेत्र में सोमवार से ‘उत्तर प्रदेश अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियमावली 2021’ लागू कर दिया गया। इसमें गंदगी फैलाने पर मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा।
साथ ही एफआईआर तक का प्रविधान है। विशेष यह कि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर वाहन चलाते समय या फिर खड़े वाहन से अपशिष्ट फेंकना, गिराने या थूकने पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए ताकीद करते हुए नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने नई जुर्माना बुक विभागाध्यक्षों में वितरित की।
Sanitation Rules 2021 नई रसीद बुक में विशेष यह है कि विभिन्न प्रकृति से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अलग- अलग रसीद नहीं बनाई जाएगी, बल्कि एक ही बुक से सभी प्रकार का जुर्माना वसूला जाएगा। इधर, नई नियमावली लागू होने के बाद पुराने जुर्माना रसीद बुक को नगर निगम ने अमान्य घोषित कर दिया।
नगर निगम में अभी तक नियमावली 2017 के अधीन जुर्माना लगाए जाने का प्रविधान था। इसमें गंदगी करने, अतिक्रमण करने, सड़कों पर मलबा फेंकने, खाली प्लाटों में कूड़ा फेंकने, अवैध विज्ञापनों, रोड कटिंग, अवैध पानी कनेक्शन, अवैध सीवर कनेक्शन आदि के लिए अलग-अलग रसीदों के माध्यम से जुर्माना वसूला जाता था।
नई नियमावली को लेकर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की मौजूदगी में सोमवार को नगर निगम के सभागार सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की गई। इसमें उन्होंने नई नियमावली की जानकारी दी। पुरानी जुर्माना बुक को अमान्य घोषित करते हुए उसे तत्काल नगर निगम फार्म विभाग में जमा करने के निर्देश दिया।
यदि कोई भी नागरिक, संस्था, संस्थान कई बार नियमों का उल्लघंन करता है तो उससे बार-बार जुर्माना वसूला जाएगा। उसके पश्चात एफआइआर कराई जाएगी।
नई नियमावली में जुर्माना
500 रुपये जुर्माना खुली या रिक्त भूमि, खेल का मैदान या उद्यान में प्रथम बार गंदगी करने पर।
750 रुपये जुर्माना किसी नदी, जलमार्ग, सीवर, झंझा जल, नाले विनिर्दिष्ट अपराध (इसमें पूजा-सामग्री को प्रवाहित करना, फेंकना सम्मिलित है)।
500 रुपये जुर्माना सार्वजनिक पथ या निजी पथ, सड़क, फुटपाथ, सड़क डिवाइडर आदि के पास गंदगी करने पर। Sanitation Rules 2021
750 रुपये जुर्माना शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संबंधित संस्थाएं, धार्मिक स्थल, विरासतीय इमारतों के पास गंदगी करने पर।
500 रुपये जुर्माना जान-बूझकर अपने परिसर/संपत्ति में किसी भी अपशिष्ट, मलबे, गंदगी आदि को रखने/जमा करने पर।
1000 रुपये जुर्माना नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर वाहन चलाते समय या फिर खड़े वाहन से अपशिष्ट फेंकना/डालना या थूकने पर ।
2000 रुपये जुर्माना प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी अन्य ऐसी सामग्री के उत्पादन, वितरण, भंडारण या बिक्री में लिप्त होने पर ।
250 रुपये जुर्माना थूकना, पेशाब करना, मल त्यागना, जानवरों के खिलाने के उद्देश्य से खाद्य सामग्री को इस प्रकार छोड़ना/जमा करना जिससे कूड़ा-कचरा का बिखराव हो।
250 रुपये जुर्माना किसी प्रकार के अपशिष्ट का दहन/उसे मिट्टी के अंदर दबाना या किसी मार्ग किनारे एकत्र स्थलों या किसी निजी या सार्वजनिक संपत्ति में किसी प्रकार के अपशिष्ट का निस्तारण
2000 रुपये जुर्माना बिना ढंके किसी ट्रक या अन्य किसी वाहन को चलाना या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जबकि उसमें अपशिष्ट/कूड़ा भरा हो।
500 रुपये जुर्माना पालतू जानवरों को किसी सार्वजनिक स्थान पर मलत्याग कराना या सड़कों/पार्कों/सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-कचरा करने या फेंकने पर।
32 बिंदुओं पर उक्त विनिर्दिष्ट के अलावा अलग-अलग कार्रवाई का प्रविधान। Sanitation Rules 2021
















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