Bnp news desk । GST केंद्र सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर जीएसटी कंपनसेशन सेस अधिकतम दर से लागू करने का फैसला किया गया है। यह अधिकतम सेस इन उत्पादों की खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर वसूला जाएगा। जीएसटी कंपनसेशन सेस की यह अधिकतम सीमा शुक्रवार को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2023 में संशोधन के जरिये तय की गई है। यह संशोधन एक अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे।
GST संशोधन के अनुसार, पान मसाला पर अधिकतम GST कंपनसेशन सेस प्रति इकाई खुदरा मूल्य का 51 प्रतिशत होगा। अभी यह सेस उत्पाद के कुल मूल्य के अनुसार 135 प्रतिशत पर लगाया जाता है।
तंबाकू उत्पाद या सिगरेट पर सेस की अधिकतम दर खुदरा मूल्य का 100 प्रतिशत होगी। अभी तक 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्य के अनुसार 290 प्रतिशत सेस लिया जाता था। यह सेस जीएसटी की सबसे ऊंची दर 28 प्रतिशत के अतिरिक्त लगाया जाता है।
एएमआरजी एंड एसोसिएट के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन का कहना है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस कानून में नवीनतम संशोधन के बाद जीएसटी परिषद के लिए एक अधिसूचना के माध्यम से बढ़ी हुई कर दरों को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे इस क्षेत्र में काफी हद तक कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी।
इससे पहले फरवरी में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में पान मसाला और गुटखा कारोबारों में कर चोरी रोकने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी। इस रिपोर्ट में पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर वसूले जाने वाले जीएसटी कंपनसेशन सेस प्रणाली को खुदरा मूल्य के अनुसार बदले जाने की सिफारिश की गई थी।
प्राकृतिक गैस के मूल्य की तय हो सकती है सीमा
केंद्रीय कैबिनेट जल्द देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य की सीमा तय कर सकता है। सूत्रों के अनुसार, इसका उद्देश्य सीएनजी से लेकर उर्वरक उत्पादन करने वाली कंपनियों की लागत में कमी लाना है। घरेलू प्राकृतिक गैस को वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और रसोई में इस्तेमाल वाली पीएनजी में बदला जाता है। इसके अलावा बिजली और उर्वरक उत्पादन में भी गैस का इस्तेमाल होता है।
सरकार एक वर्ष में दो बार घरेलू प्राकृतिक गैस का मूल्य तय करती है। पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस और गहरे समुद्र के नए क्षेत्रों से उत्पादित गैस के अलग-अलग मूल्य तय किया जाता है। यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल ने स्थानीय रूप से उत्पादित गैस की दरों को रिकार्ड स्तर पर पहुंचा दिया है।
अभी पुराने क्षेत्रों से गैस के लिए 8.57 अमेरिकी डालर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) और कठिन क्षेत्रों से गैस के लिए 12.46 डालर प्रति एमएमबीटीयू की दर तय है। इन दरों में एक अप्रैल को संशोधन होना है। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा फार्मूले के अनुसार, पुराने क्षेत्रों से गैस की कीमतें बढ़कर 10.7 डालर प्रति एमएमबीटीयू तक पहुंच सकती हैं। मुश्किल क्षेत्र की गैस के दाम में मामूली बदलाव होगा। यदि एक अप्रैल से दरों में संशोधन होता है तो इसमें और बढ़ोतरी होगी।
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GST केंद्र सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर जीएसटी कंपनसेशन सेस अधिकतम दर से लागू करने का फैसला किया गया है।
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