BNP NEWS DESK। Supreme Court on Air Pollution: राजधानी दिल्ली के साथ एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले राज्यों को आदेश दिया कि वे सभी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) के तहत प्रदूषण से बचने वाले उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अधिकारियों की टीमें गठित की जानी चाहिए। इन राज्यों में एनसीआर क्षेत्र में आने वाले यूपी और हरियाणा शामिल हैं।
एनसीआर के राज्यों को आदेश
Supreme Court on Air Pollution सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ये आदेश उस दौरान दिया जब एससी को बताया गया कि वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में फिर से GRAP-IV को लागू कर दिया गया है। पीठ ने निर्देश देते हुए कहा कि हम एनसीआर राज्यों को GARP- IV उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पुलिस, राजस्व अधिकारियों की टीमों का गठन करने का निर्देश देते हैं। हम यह कहते हैं कि इस टीम में बनाए गए सदस्य इस न्यायालय के अधिकारी के रूप में काम करेंगे। वे नियमित रूप से अनुपालन और उल्लंघनों की रिपोर्ट सीएक्यूएम को सौंपेंगे ताकि सभी संबंधितों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा सके।
प्रदूषण के मामले पर हुई सुनवाई
गुरुवार को न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली वायु प्रदूषण संकट से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी। वहीं, कोर्ट इसके साथ पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए आस-पास के राज्यों में अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी कर रहा है। कोर्ट ने 05 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में वायु गुणवक्ता में सुधार के बाद एनसीआर में प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दी थी। हालांकि, वायु गुणवक्ता फिर से खराब होने के बाद सोमवार को GRAP IV को बहाल कर दिया गया।
दिल्ली के साथ इन राज्यों में पटाखों पर बैन
सुप्रीम कोर्ट ने विगत 12 दिसंबर को आदेश दिया था कि दिल्ली के साथ एनसीआर में आने वाले राज्यों में पटाकों पर बैन होगा। ये बैन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के उन शहरों के लिए होगा, जो एनसीआर के परिधि में आते हैं। इस बीच आज दिल्ली सरकार ने देश के शीर्ष न्यायालय को सूचित किया कि उसने दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया है। Supreme Court on Air Pollution
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