BNP NEWS DESK। Ration Cards in Varanasi वाराणसी में राशन कार्डों का सत्यापन जारी है। अब तक 5500 अपात्रों का राशन कार्ड खारिज किया गया है। इसके साथ ही 3500 जरूरमंदों को पात्र गृहस्थी की श्रेणी में शामिल करते हुए कार्ड उपलब्ध कराया गया है। हालांकि जांच के दौरान किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है पर नियमों के तहत गरीबी रेखा से ऊपर व आर्थिक रूप से संपन्न लोगों का राशन कार्ड निरस्त किया जा रहा है।
कोटे की दुकान से राशन नहीं लेता है तो उसे संदिग्ध की श्रेणी में रख दिया जाता है
Ration Cards in Varanasi आपूर्ति विभाग से जुड़े लोगों का कहना कि लगातार तीन माह या इससे अधिक समय तक कोई उपभोक्ता कोटे की दुकान से राशन नहीं लेता है तो उसे संदिग्ध की श्रेणी में रख दिया जाता है। नोटिस दिया जाता है। जवाब नहीं मिलने पर राशन कार्ड निरस्त किया जाता है। जिले में पांच लाख 51 हजार 585 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं। इसके अलावा 49 हजार 497 अंत्योदय कार्डधारक हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को एक कार्ड पर 35 किलो खाद्यान्न मिलता है। वर्तमान में 14 किलो गेहूं व 21 किलोग्राम चावल शामिल है। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी कार्ड धारको प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न दिया जाता है। इसमें दो किलो ग्राम गेहूं व तीन किलोग्राम चावल शामिल है।
कार्डधारकों को दो रुपये प्रति किलो गेहूं व तीन रुपये प्रति किलो चावल का भुगतान करना पड़ता है। कोविड के दौरान यह पूरी तरह निश्शुल्क था। दूसरी योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थीकार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो चावल दिया जा रहा है। यह पूरी तरह निश्शुल्क है।
ये होंगे अपात्र
इस सत्यापन में ऐसे कार्डधारकों के भी कार्ड काट दिए जाएंगे जिन्होंने पांच माह से राशन नहीं लिया है। वहीं आयकर दाता, चार पहिया वाले, ट्रैक्टर, एसी, पांच किलोवाट कनेक्शन, पांच एकड़ सिंचित जमीन वाले, एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस वाले, दो लाख से अधिक वार्षिक आय वाले अपात्र होंगे। जांच में इनके राशनकार्ड काट दिए जाएंगे।








