BNP NEWS DESK। water sewer tax वाराणसी नगर निगम ने स्वर्णिम छूट योजना के तहत 31 मार्च तक जलकर और सीवर कर के पुराने ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट की घोषणा की है। ऐसे में 35 दिनों के बाद भवन स्वामियों को ब्याज सहित टैक्स जमा करना होगा। शहर में कुल 2,33,708 भवन गृहकर, जलकर व सीवर कर के दायरे में हैं। इन भवनों पर कुल 434.65 करोड़ रुपये टैक्स बकाया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) में कुल 225.05 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है।
water sewer tax नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने मंगलवार को जोनवार टैक्स वसूली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वित्तीय वर्ष के समापन से पहले गृहकर और जलकल की वसूली के लिए अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। कहा कि 31 मार्च तक टैक्स जमा न करने वाले भवन स्वामियों को अगले वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
उनसे ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। अब वसूली अभियान नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही करने का निर्देश दिया।
लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत वसूली के लिए निगम भवन स्वामियों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार करा रहा है। इस क्रम में पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं। साथ ही भवन स्वामियों की सुविधा के लिए जोनवार कैंप लगाया जा रहा है। यही नहीं घर बैठे क्यूआर कोड व निगम की वेबसाइट पर आनलाइन भी टैक्स जमा किया जा सकता है। water sewer tax
















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