BNP NEWS DESK। Arvind Kejriwal आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
Arvind Kejriwal वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए मामले पर जल्दी सुनवाई की गुहार लगाई। सिंघवी ने कहा कि यह अत्यावश्यक मामला है। यह मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है। उनकी गिरफ्तारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर की गई है जिन दस्तावेज पर भरोसा नहीं किया गया है और वह दस्तावेज उसने छिपाया भी गया है।
बुधवार को सुनवाई न होने से अब मामला चार दिन के लिए टल गया है
केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई नहीं हुई क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई के लिए कोई पीठ तय नहीं की। बुधवार को सुनवाई न होने से अब मामला चार दिन के लिए टल गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चार दिन की छुट्टी है, ऐसे में याचिका पर सुनवाई की सबसे नजदीकी तारीख भी सोमवार से पहले नहीं हो सकती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की रिमांड को वैध ठहराया था। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से ईडी की जांच और गिरफ्तारी पर उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए आदेश में कहा था कि यह तय करना आरोपित का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है, सीएम सहित किसी के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता।
हाई कोर्ट का फैसला मंगलवार की शाम तीन बजे के बाद आया
राजनीति से प्रेरित कार्रवाई की दलीलें भी हाई कोर्ट ने नकार दी थीं और ईडी द्वारा बार बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद केजरीवाल के जांच में सहयोग न करने की बात भी कही थी।
हाई कोर्ट का फैसला मंगलवार की शाम तीन बजे के बाद आया और केजरीवाल के वकीलों ने आनन फानन में बुधवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी।
The Review
Arvind Kejriwal
आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
Discussion about this post