Gyanvapi Mosque Case: शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच नहीं होगी

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Varanasi Gyanvapi case

BNP NEWS DESK। Varanasi Gyanvapi Mosque Case  ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच नहीं होगी। कोर्ट ने इससे पहले 11 अक्टूबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कार्बन डेटिंग से नुकसान का खतरा: ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया।

वाराणसी कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो और आम जनमानस की भावनाएं आहत न हों। हिंदू पक्ष की मांग को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि कार्बन डेटिंग से नुकसान का खतरा है। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को नुकसान हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा।

अदालत ने कहा- ‘शिवलिंग को हो सकती है क्षति’

Varanasi Gyanvapi Mosque Case ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के साथ ही फैसला दोपहर ढाई बजे दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कार्बन डेटिंग के कारण शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है।

अदालत ने सुनाया फैसला

दोपहर ढाई बजे इस मामले की अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो दोनों ही पक्षों के लोग अदालत में मौजूद रहे। वहीं दोपहर बाद कार्बन डेटिंग की मांग को अदालत ने अपने फैसले में खारिज करते हुए कहा कि इससे शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है। लोगों की आस्‍था को देखते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच करने की अनुमति नही दी जा सकती है।

 Varanasi Gyanvapi Mosque Case पूर्व में वजूखाने में मिले शिवलिंग को अदालत ने सुरक्षित रखते हुए यहां पर हर प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी थी। ऐसे में अदालत ने पूर्व के फैसले को दोहराते हुए जन भावनाओं का ख्‍याल रखते हुए शिवलिंग की यथा स्थिति बरकरार रखने की बात कही है। वहीं अदालत से एक बड़े मामले में फैसला आने की संभावना के मद्देनजर सुबह से ही अदालत में पुलिस बल की मौजूदगी बनी रही।

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Author: BNPNEWS

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