वाराणसी ज्ञानवापी केस : सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर किया केस

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बीएनपी न्यूज डेस्‍क।case transferred to District Judge.  case transferred to District Judge. ज्ञानवापी मस्जिद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 मई का आदेश अगले 8 हफ्तों के लिए जारी रहेगा। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज बहस हुई। ज्ञानवापी मस्जिद केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजू की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही शिवलिंग का एरिया सील रहेगा।
मुस्लिम पक्ष की एक दलील को सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है।दरअसल, मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने पूछा था कि अहमदी ने कहा कि पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर स्पष्ट रूप से रोक है। आयोग का गठन क्यों किया गया था? यह देखना था कि वहां क्या था? इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये टिप्पणी की।
आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और केवल न्यायाधीश के समक्ष पेश की जानी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया में लीक बंद होनी चाहिए। रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी थी। कोर्ट को इसे खोलना चाहिए था। हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है। एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है. हम देश में संतुलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम एक संदेश देना चाहते हैं कि देश में एकता का माहौल बना रहना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बिना किसी समुदाय का नाम लिए कहा कि एक हीलिंग टच देने यानी मरहम रखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट लीक होने पर चिंता जताई है।

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Author: BNPNEWS

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