वाराणसी में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कांग्रेस के हार्दिक पटेल व अजय राय को नोटिस

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बीएनपी न्‍यूज डेस्‍क। उपजिलाधिकारी/रिटर्निंग आफिसर, 384 पिण्डरा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किये जाने पर थाना-बड़ागांव के ग्राम सभा-रतनपुर निवासी बसंत पटेल को नोटिस जारी कर 48 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया है। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही होगी।
गौरतलब हैं कि प्रभारी अधिकारी सोशल मीडिया सेल के पत्र तथा सोशल मीडिया (टविटर, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम) के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुईं कि थाना- बड़ागांव के ग्राम सभा-रतनपुर निवासी बसंत पटेल द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किया गया है। विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 आदर्श आचार संहिता प्रभावी है एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में ही सभी राजनैतिक पार्टियों/सभी चुनाव अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार एवं अन्य कार्यक्रम में निमंत्रित किया जाना है। प्राप्त शिकायतों के परीक्षण के उपरान्त प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि 30 जनवरी को बसंत पटेल द्वारा अपने निवास स्थान ग्राम रतनपुर, थाना बड़ागाँव पर अजय राय, कांग्रेस नेता/पूर्व विधायक पिण्डरा एवं हार्दिक पटेल कांग्रेस नेता गुजरात के साथ करीब 200-250 की भीड़ एकठ्ठा की गयी थी। जिस हेतु आपके द्वारा सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी, जो आदर्श आचार संहिता तथा कोविड-19 के नियमों का उल्लघंन है।

वाराणसी के उपजिलाधिकारी/रिटर्निंग आफिसर, 384 पिण्डरा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किये जाने पर कांग्रेस नेता/पूर्व विधायक पिण्डरा अजय राय को नोटिस जारी कर 48 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया है। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही होगी।
गौरतलब हैं कि प्रभारी अधिकारी सोशल मीडिया सेल के पत्र तथा सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम) के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर अजय राय द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किया गया है। प्राप्त शिकायतों के परीक्षण के उपरान्त प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अजय राय एवं हार्दिक पटेल, कांग्रेस नेता के द्वारा 30 जनवरी को बसन्त पटेल, निवासी ग्राम रतनपुर, थाना बड़ागाँव के यहाँ करीब 200-250 की भीड़ एकट्ठा की गयी थी। जिस हेतु आपके द्वारा सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी, जो आदर्श आचार संहिता तथा कोविड-19 के नियमों का उल्लघंन है।
आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किये जाने पर गुजरात के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को नोटिस जारी कर 48 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया है। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही होगी। गौरतलब हैं कि प्रभारी अधिकारी सोशल मीडिया सेल के पत्र तथा सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम) के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर अजय राय द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किया गया है। प्राप्त शिकायतों के परीक्षण के उपरान्त प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस नेता गुजरात व पूर्व विधायक अजय राय के द्वारा 30 जनवरी को बसन्त पटेल, निवासी ग्राम रतनपुर, थाना बड़ागाँव के यहाँ करीब 200-250 की भीड़ एकट्ठा की गयी थी। जिस हेतु आपके द्वारा सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी, जो आदर्श आचार संहिता तथा कोविड-19 के नियमों का उल्लघंन है।

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Author: BNPNEWS

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