बीएनपी न्यूज डेस्क। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सचिव, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा 05 राज्यों, जहाँ विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की प्रक्रिया गतिमान है के मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ कोविड की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति, सम्बन्धित राज्यों में वैक्सिनेशन के प्रथम एवं द्वितीय डोज आदि पर गहनतापूर्वक विचारोपरान्त रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल,बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस 11 फरवरी, 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे।
आयोग द्वारा 1 फरवरी, 2022 से समस्त चरणों हेतु राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों (वर्तमान क्षमता 500 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा डोर-टु-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों (वर्तमान में अनुमन्य 300 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा- निर्देशों तथा निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गई है। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 08 जनवरी, 2022 को निर्गत रिवाइज्ड बोर्ड गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट आफ इलेक्शन, 2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।








