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वाराणसी में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा

वाराणसी में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा

BNPNEWS by BNPNEWS
January 20, 2022
in यूपी
Reading Time: 1 min read
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वाराणसी में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा
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बीएनपी न्‍यूज डेस्‍क। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया है कि जनपद वाराणसी में कक्षा-10 तक के बच्चो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग कोमोर्बिडीटी हैं या टी0वी0, हृदय से सम्बन्धित रोग, या अन्य किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं, या जो पूर्व में कोरोना से संकमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि जनपद में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक लागू रहेगा। रात्रि 10 बजे के उपरान्त बिना किसी मेडिकल कारण के घर से बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जनपद में कक्षा-8 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं यू०पी० बोर्ड/सी0बी0एस0ई0 बोर्ड/आई०सी०एस० ई० बोर्ड के अन्तर्गत सचालित समस्त विद्यालयों को विद्यार्थियों हेतु 23 जनवरी तक बन्द किया जाता है। जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों/प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने धार्मिक स्थल में पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समयसारिणी जारी करें, ताकि एक ही समय में ज्यादा श्रद्धालु धार्मिक स्थल परिसर में न आ सकें। जनपद के समस्त सार्वजनिक पार्क, समस्त घाट, मैदान, स्टेडियम आदि में सायंकाल 04.00 बजे के बाद
जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से उक्त अवधि के उपरान्त केवल नाव
में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति दी जाती है, परन्तु इनका घाट पर रूकना या बैठना प्रतिबंधित होगा। गंगा नदी के उस पार रेत के क्षेत्र में सभी प्रकार के पर्यटकों तथा जन-सामान्य का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है तथा इस सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बन्द करने के आदेश दिये जाते हैं। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड हेतु स्टेशन निदेशक/स्टेशन प्रभारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, रोडवेज विशेष रूप से
लोगों की लाइन लगाकर Entry/Exit सुनिश्चित करायेंगे तथा लोगों के बैठने के स्थान पर एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी लगाया जाना सुनिश्चित कराएंगे।
जनपद में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना
अनुमन्य होगा, जिन्हे अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा। विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरान्त तहसील दिवस/ थाना दिवस की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। इसलिए जनपद के सभी तहसील एवं थानों पर जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत पेटिका रखी जायेगी तथा इस शिकायत पेटिका को प्रतिदिन शाम को खोलकर जनता द्वारा भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्रों को निकाला जायेगा और नियमानुसार समुचित एवं विधिक कार्यवाही कराते हुए इन शिकायतों का ससमय समाधान सुनिश्चित कराया जायेगा। निर्वाचन कार्यालय द्वारा 22 जनवरी तक सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा एवं 05 व्यक्तियों से अधिक एक साथ जन-सामान्य के सम्पर्क करने पर रोक लगाई गई है, इसका कडाई से अनुपालन सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों (पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, उप जिला मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट आदि) द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइंट्स में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्कीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिग कराई जायेगी। इसका अनुपालन थाना स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।जनपद के सभी स्पा, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्किलोजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल को बन्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। ऑटो रिक्सा/ई-रिक्शा में 04 सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बिठाया जायेगा। इसका सख्ती से अनुपालन थाना स्तर से एवं यातायात पुलिस के द्वारा कराया जायेगा। जनपद के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा मार्केट कमेटी यह सुनिश्चित कराएंगे कि उनके सभी दुकानदार, दुकान
के कर्मचारी तथा ग्राहक मास्क पहन के रहें। बिना मास्क पहने ग्राहकों को किसी भी दशा कोई सामग्री
कय-विक्रय नहीं की जायेगी। जनपद में सभी प्रकार के रेगुलर, कांट्रेक्युअल, एढाक कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों का मास्क पहनना अनिवार्य है। किसी भी कर्मचारी को मास्क नहीं पहनने की दशा में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी साथ ही एक से अधिक बार गलती करने की दशा में उनका उस दिन का वेतन रोके जाने की कार्यवाही भी की जायेगी। सोशल डिस्टेंसिग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए
स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाये, ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे।कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों एवं धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों में अनिवार्य रूप से होगी।
उन्होंने बताया कि शासन के चिकित्सा अनुभाग से कोरोना वायरस के संक्रमण की आरटीपीसीआर जांच हेतु फीस निर्धारित की गई है। इसके अनुसार निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की जांच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की जांच कराने पर दर 700/- रुपये मात्र जीएसटी सहित, निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किए गए सैंपल की दर 900/- रुपये मात्र जीएसटी सहित व यदि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सैंपल प्रेषित कराए जाने पर दर 500/- रुपये मात्र जीएसटी सहित हैं। इसी प्रकार निजी प्रयोगशालाओं के एंटीजन व ट्रूनॉट के परीक्षण के मूल्यों हेतु भी दरें निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार एंटीजन टेस्ट 250/- व ट्रूनॉट जांच 1250/- मात्र (घर से सैंपल कलेक्शन हेतु ₹200 मात्र अतिरिक्त) किया गया है। इसके अलावा निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियो डायग्नोस्टिक सेन्टरों को संदर्भित एच०आर० सीटी स्कैन की जाँच करने की दर (पी०पी०ई० किट एवं सेनिटाईजेशन व अन्य व्यय सहित) 16 Slice तके 2,000/-, 16 से 64 Slice तक 2,250/- तथा 64 Slice से अधिक 2,500/- रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया है कि शासनादेश में दी गयी उक्त व्यवस्था के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये। इसका उल्लंघन जिस किसी के द्वारा भी किया जायेगा, उसके विरूद्ध महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में शर्तो/प्रतिबन्धों की जानकारी देते हुए बताया कि बन्द स्थानों पर हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्तियों की संख्या अनुमन्य होगी। ऐसे कार्यक्रमों में आमत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। इसकी अनुमति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष से प्राप्त की जायेगी। यह अनुमति जारी करने के लिए सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है। अनुमति की शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। इसकी अनुमति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष से प्राप्त की जायेगी। यह अनुमति जारी करने के लिए सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है। अनुमति की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत किसी भी राजनैतिक आयोजन की अनुमति सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर अथवा आचार संहिता के प्रभारी अपर जिलाधिकारी कार्यालय से ली जायेगी। 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच के छात्रों/9वीं की कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों का टीकाकरण तेजी से हो,
इसके लिए टीकाकरण के उद्देश्य से ऐसे छात्रों को टीकाकरण केन्द्रों पर जाने हेतु अनुमति होगी। साथ ही
टीकाकरण के अगले दिन इन्हें अनिवार्यतः अवकाश उक्त विद्यालय द्वारा दिया जायेगा। जिस विद्यालय का जिस दिन टीकाकरण है, उसकी कक्षा भी संचालित नहीं होगी। जनपद के समस्त होटल एवं लॉज प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा भी अनिवार्यतः कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जायेगा। यदि उनके होटल/लॉज में ठहरे किसी भी गेस्ट में कोविड के लक्षण पाये जाते हैं तो उनके द्वारा निकटतम अस्पताल अथवा काशी इन्टीग्रेटेड कमाण्ड सेन्टर में संचालित लैण्ड लाईन नम्बर (0542-2221937, 0542-2221941, 0542-2221942, 0542-2221944, 0542-2720005) तथा हेल्प लाईन नम्बर–1077 पर तत्काल सूचना कराई जाये।
जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करे।
यह आदेश महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्याः 3 सन् 1897) व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के कम में जारी किए जा रहे हैं। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर महामारी अधिनियम एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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