Varanasi Gyanvapi Masjid case, commission action, report till May 17
बीएनपी न्यूज डेस्क।Varanasi Gyanvapi Masjid case, वाराणसी में ज्ञानवापी कमीशन कार्रवाई के संबंध में कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा जारी रहेगी कमीशन की कार्रवाई। एडवोकेट कमिश्वर बदलने की मांग भी खारिज कर दी। अजय कुमार मिश्रा बने रहेंगे एडवोकेट कमिश्नर। उन्हें 17 मई तक कोर्ट में देनी होगी रिपोर्ट। कमीशन कार्रवाई स्थल पर वादी, प्रतिवादी, अधिवक्तागण, एडवोकेट कमिश्नर, उनके सहायक व कमीशन कार्रवाई से संबंधित व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य कोई बाहरी व्यक्ति नहीं शामिल हो सकेगा। एडवोकेट कमिश्नर पक्षकारों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने व वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र होंगी।
डीएम व पुलिस कमिश्नर ताला तोड़वाएं या खुलवाएं कार्रवाई पूरी कराएं
कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस कमिश्नर को कमीशन कार्रवाई पूरी कराने का दिया आदेश। कहा, यदि किसी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसे जिला प्रशासन दूर करेगा। जिला प्रशासन को अधिकार पूरा होगा कि ताला खुलवाकर या तोड़वा कर कमीशन की कार्रवाई पूरी कराएं।
अजय मिश्र बने रहेंगे एडवोकेट कमिश्नर, 17 मई तक कार्यवाही कर देंगे रिपोर्ट
ज्ञानवापी कमीशन कार्यवाही के संबंध में कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा जारी रहेगी कमीशन की कार्रवाई। एडवोकेट कमिश्वर बदलने की मांग भी खारिज कर दी। अजय कुमार मिश्रा बने रहेंगे एडवोकेट कमिश्नर। उन्हें 17 मई तक कोर्ट में सम्मिट करनी होगी रिपोर्ट। कमीशन कार्रवाई स्थल पर वादी, प्रतिवादी, अधिवक्तागण, एडवोकेट कमिश्नर, उनके सहायक व कमीशन कार्रवाई से संबंधित व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य कोई बाहरी व्यक्ति नहीं शामिल हो सकेगा। एडवोकेट कमिश्नर पक्षकारों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने व वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
डीएम व पुलिस कमिश्नर ताला तोड़वाएं या खुलवाएं कार्रवाई पूरी कराएं
कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस कमिश्नर को कमीशन कार्यवाही पूरी कराने का दिया आदेश। कहा, यदि किसी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसे जिला प्रशासन दूर करेगा। जिला प्रशासन को अधिकार पूरा होगा कि ताला खुलवाकर या तोड़वा कर कमीशन की कार्रवाई पूरी कराएं।








