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माफिया अतीक अंसारी समेत तीन को उम्रकैद

सौ मुकदमों में नामजद माफिया को पहली बार सजा, भाई अशरफ समेत सात बरी

BNPNEWS by BNPNEWS
March 28, 2023
in यूपी
Reading Time: 1 min read
0
Ateeq Ansari

माफिया अतीक अंसारी समेत तीन को उम्रकैद

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BNP NEWS DESK। Ateeq Ansari आतंक का चेहरा बने माफिया अतीक अहमद को आखिरकार सजा मिल ही गई। उमेश पाल अपहरण कांड में 17 साल बाद मंगलवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने  Ateeq Ansari , उसके अधिवक्ता खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और आशिक उर्फ मल्ली, आबिद, फरहान, इसरार, एजाज अख्तर, जावेद उर्फ बज्जू को बरी कर दिया गया।

पिछले 44 वर्षों में उसके खिलाफ सौ से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया था, लेकिन अब तक किसी में सजा नहीं मिली थी

 

Ateeq Ansari  दोषियों को एक-एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश हुआ है, जो पीड़ित परिवार को मिलेगा। जरायम की दुनिया में अपनी हनक जमाने वाले माफिया अतीक को पहली बार सजा मिली है। पिछले 44 वर्षों में उसके खिलाफ सौ से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया था, लेकिन अब तक किसी में सजा नहीं मिली थी। माफिया के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले उमेश पाल की भी बीते माह 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी।

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को दिनदहाड़े फांसी इमली सुलेम सराय के पास से हथियारों से लैस कार सवार लोगों ने अपहरण कर लिया था। उन्हें अतीक के कार्यालय ले जाकर बेरहमी से पिटाई की गई थी। इसके बाद कोर्ट में ले जाकर झूठी गवाही दिलवाई गई। उस वक्त उमेश पाल जिला पंचायत के सदस्य थे।

बम मारकर उनकी हत्या की गई थी

 

Ateeq Ansari  घटना के बाद पांच जुलाई 2007 को उमेश पाल की तहरीर पर धूमनगंज पुलिस ने तत्कालीन सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, दिनेश पासी, अंसार और खान सौलत हनीफ को मुकदमे में नामजद किया था। विवेचना के दौरान जावेद उर्फ बज्जू, एजाज अख्तर, फरहान, आबिद प्रधान, इशरार और अंसार बाबा का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने सभी के विरुद्ध 2009 में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की इसी केस में गवाही हुई और वहां से घर पहुंचने पर गोली, बम मारकर उनकी हत्या की गई थी। उमेश के अपहरण केस में अदालत की ओर से 28 मार्च को निर्णय की तारीख पहले से तय थी।

अतीक के लिए मृत्युदंड और बाकी के लिए अधिकतम सजा की मांग

सोमवार को अतीक को साबरमती जेल, अशरफ को बरेली और फरहान को चित्रकूट जेल से लाकर नैनी जेल में दाखिल किया गया। पुलिस छावनी में तब्दील कहचरी में मंगलवार दोपहर तीनों को अलग-अलग प्रिजन वैन से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। यहां सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य ने अतीक के लिए मृत्युदंड और बाकी के लिए अधिकतम सजा की मांग की। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपितों को राजनीतिक द्वेष में फंसाया गया है।

 

एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डा. दिनेश चंद्र शुक्ला ने अतीक समेत तीन को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास से दंडित किया। प्रत्येक पर 8700 रुपये का जुर्माना लगाया। साक्ष्य के अभाव में अशरफ सहित सात अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया। आरोपित अंसार बाबा की दौरान मुकदमा मृत्यु होने के कारण कार्रवाई उसी स्तर पर समाप्त कर दी गई।

142 पेज में कोर्ट का फैसला

कोर्ट की ओर से 142 पेज के निर्णय में अतीक और उसके दोनों सहयोगियों को अलग-अलग धारा में जुर्माना और सजा तय की गई है। माफिया को अब अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी।

कोर्ट रूम में फूटकर रोया माफिया

साबरमती जेल से प्रयागराज आने के दौरान कभी तैश दिखाते तो कभी मूंछ पर ताव देने वाले माफिया अतीक को सजा सुनाई गई तो कोर्ट रूम में वह अपने छोटे भाई अशरफ को गले लगाते ही फूटकर रोने लगा। उसकी जुबान से यह भी निकला-भाई, अल्लाह जाने अब कब मुलाकात होगी। बड़े भाई को रोते देख अशरफ भी द्रवित हो गया।

‘अतीक को फांसी दो’ के लगे नारे

पेशी के दौरान कोर्ट रूम के बाहर कुछ अधिवक्ताओं ने ‘अतीक को फांसी दो’ के नारे लगाने लगे। इससे वहां अफरातफरी मच गई। उस वक्त अतीक सहित तीन लोगों को दोषी करार दिया जा चुका था, लेकिन सजा सुनाई जानी बाकी थी। फांसी की मांग करते हुए कुछ वकीलों ने हंगामा करने का भी प्रयास किया। कचहरी के बाहर भी कुछ गुस्साए वकील जूता-चप्पल की माला लेकर पहुंच गए। उन्होंने अतीक को माला पहनाने की बात कहते हुए कड़ी सजा देने की मांग की।

किन धाराओं में कितनी मिली सजा-

खान सौलत हनीफ-

– 364ए 120 बी सश्रम आजीवन कारावास, 5000 जुर्माना
अतीक और दिनेश पासी-
-364ए/34 में सश्रम आजीवन कारावास पांच-पांच हजार जुर्माना
– 147 में 1 वर्ष एक-एक हजार का अर्थदंड
– 323/149 – छह माह की सजा, 500-500 का जुर्माना
– 341- 15 दिन की सजा, 300-300 अर्थदंड
– 342 – छह माह की कैद, 500-500 का अर्थदंड
– 504 – एक वर्ष की सजा और 500-500 का अर्थदंड
– 506 (2)- तीन वर्ष की सजा और एक-एक हजार का जुर्माना
-7 सीएलए एक्ट में – छह – छह माह कारावास पांच सौ पांच सौ जुर्माना

28 फरवरी 2006 को हुआ था अपहरण
05 जुलाई 2007 को दर्ज हुआ मुकदमा
28 मार्च 2023 को कोर्ट से हुआ निर्णय
142 पेज में अतीक का लिखा गया फैसला
51 लोगों की गवाही बचाव पक्ष ने कराई
08 गवाह अभियोजन ने पेश करवाए
01 अभियुक्त अंसार की हो चुकी मौत

The Review

Ateeq Ansari

Ateeq Ansari आतंक का चेहरा बने माफिया अतीक अहमद को आखिरकार सजा मिल ही गई। उमेश पाल अपहरण कांड में 17 साल बाद मंगलवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने अतीक अहमद, उसके अधिवक्ता खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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