बीएनपी न्यूज डेस्क। UP Election निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में मतदाता पर्ची के साथ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपिक) मतदान के दिन लाना आवश्यक है। UP Election अगर फोटो पहचान पत्र नहीं है तो आप मतदाता पर्ची के साथ आयोग की ओर से सुझाए गए 11 दस्तावेज में से किसी एक के जरिए भी वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है।
आयोग की ओर से सुझाए गए 11 विकल्प
1- पासपोर्ट
2- ड्राइविंग लाइसेंस
3- राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
4-बैंक , डाकघरों की ओर जारी फोटोयुक्त पासबुक
5- पैनकार्ड
6- एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
7- मनरेगा जाब कार्ड
8- श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
9- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10- सांसद, विधायक, एमएलसी की ओर से जारी सरकारी पहचान पत्र।
11- आधार कार्ड पहले बूथ संख्या की जानकारी कर लें, मतदान में होगी आसानी
The Review
UP Election,
मतदाता पर्ची के साथ आयोग की ओर से सुझाए गए 11 दस्तावेज में से किसी एक के जरिए भी वोटिंग कर सकते हैं।
Discussion about this post