बीएनपी न्यूज डेस्क। Shri Krishna Janmabhoomi मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर भी अदालत में सुनवाई होगी। मथुरा की जिला अदालत ने सूट चलाने की इजाजत दे दी है। सिविल जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है। कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है।
देश में चल रही एक आवाज जिसमें लोग कह रहे है कि मस्जिद की जगह पर हमारे प्राचीन मंदिर थे । इसी आवाज नें अब एक व्यापक मोड़ ले लिया हैं। अभी कुछ ही समय पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई प्राचीन स्टेशनों का नाम बदल दिया था । अभी हांल में काशी विश्वनात ज्ञानवापी सर्वे की मांग ठंडी नहीं पड़ी तभी मथुरा ईदगाह के भी सर्वे की मांग भी कोर्ट में याचिका दर्ज की जा चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख का ऐलान किया है। अब 1 जुलाई को कोर्ट तय करेगा कि याचिका स्वीकार होगी या नहीं।
मस्जिद में की गई थी वीडियोंग्राफी करने की मांग
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता महेंद्र सिंह का कहना है कि ‘उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद मामले में 24 फरवरी 2021 को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें वीडियोग्राफी कराने की और कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी। इसके बाद एक बार फिर 9 मई 2022 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था।
बृहस्पतिवार को इलाहाबाद कोर्ट में हुई थी सुनवाई
हालांकि, मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामलों को जल्द निपटाने की याचिका पर बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश दिया है कि अधिकतम चार महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने पर एकपक्षीय आदेश जारी कर दिया जाए।
याचिका में कहा गया
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने इन दोनों अर्जियों का निस्तारण चार महीने में करने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और ईदगाह ट्रस्ट के मध्य समझौते (डिक्री) को रद्द किया जाए।
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