बीएनपी न्यूज डेस्क। आधार कार्ड से पैन कार्ड को अगर आपने भी अभी तक लिंक नहीं किया है, तो इस काम को फटाफट पूरा कर लें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आधार कार्ड से पैन कार्ड को अगर आपने भी अभी तक लिंक नहीं किया है, तो इस काम को फटाफट पूरा कर लें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, इसके लिए अंतिम तारीख बेहद नजदीक है। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, आप 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं ।
2017 में सीबीडीटी ने घोषणा की कि सभी भारतीय नागरिकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा. यह कदम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी का पता लगाने की अनुमति देता है और यह मल्टीपल पैन कार्ड जारी करने को भी कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि कई लोग सरकार को धोखा देने के लिए कई सारे पैन कार्ड बनवा लेते हैं। इससे पहले सीबीडीटी द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की पहली समय सीमा 5 अगस्त 2017 थी. हालांकि, बाद में विभिन्न कारणों से विभाग द्वारा समय सीमा को बढ़ाया जाता रहा. फिलहाल सीबीडीटी द्वारा जारी नई समय सीमा 31 मार्च 2022 है।
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किए बिना आप अभी भी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि, आयकर विभाग आपके रिटर्न को तब तक प्रोसेस नहीं करेगा जब तक आप लिंकिंग को पूरा नहीं करते है. ऐसे में दी गई समय सीमा से पहले पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है और इसके अलावा पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो सकता है।
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