बीएनपी न्यूज डेस्क। Gyanvapi-Shringar Gauri Case वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में सोमवार दोपहर वादी पक्ष की दलीलों पर प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से जवाबी बहस की गई। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश के न्यायालय में मसाजिद कमेटी के वकील शमीम अहमद ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। इस संबंध साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज भी है।
Gyanvapi-Shringar Gauri Case ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मसले की सुनवाई का अधिकारी सिविल न्यायालय को नहीं है। यह अधिकार वक्फ बोर्ड का है। इसके साथ ही न्यायालय में वादी व प्रतिवादी पक्ष में यह सहमति बनी कि मसाजिद कमेटी 23 अगस्त को भी अपनी जवाबी बहस जारी रखेगी। उसके बाद वादी पक्ष के वकील प्रतिवादी की जवाबी बहस का प्रति उत्तर देंगे।
इस प्रकरण की पिछली सुनवाई 18 अगस्त को हुई थी। उस दिन न्यायालय में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से कहा गया था कि उनके दिवंगत अधिवक्ता अभय नाथ यादव की जगह अब मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद सिंह व शमीम अहमद करेंगे। दोनों अधिवक्ता को मुकदमे को समझने व तैयारी के लिए 10 दिन का समय दिया जाए। इस पर न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि 22 अगस्त निर्धारित करते हुए इससे ज्यादा समय देने से इन्कार कर दिया था। न्यायालय का कहना था कि सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा रही है। साथ ही न्यायालय ने मसाजिद कमेटी पर लेट लतीफी के लिए पांच सौ रुपये हर्जाना लगाते हुए सुनवाई की अगली तिथि 22 अगस्त तय कर दी थी।
बीते चार अगस्त को न्यायालय ने मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अभय नाथ यादव के निधन संबंधी सूचना देते हुए प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे की सुनवाई स्थगित करके अगली तिथि 15 दिन के बाद की निर्धारित की जाने की मांग की गई थी। जिला जज ने मांग स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 18 अगस्त तय कर दी थी। बता दें कि एक साल पहले 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास व रेखा पाठक ने ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन व देवी देवताओं के विग्रहों को संरक्षित करने का वाद दाखिल किया था।
इस मुकदमे में सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में सर्वे के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जिला जज के न्यायालय में मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई करने का आदेश दिया था।
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Gyanvapi-Shringar Gauri Case
Gyanvapi-Shringar Gauri Case वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में सोमवार दोपहर वादी पक्ष की दलीलों पर प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से जवाबी बहस की गई। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश के न्यायालय में मसाजिद कमेटी के वकील शमीम अहमद ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। इस संबंध साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज भी है।
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