BNP NEWS DESK । Gyanvapi ASI Survey Report ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआई ) सोमवार को जिला जज की अदालत में दाखिल किया। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने 11 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में है। 21 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी।
Gyanvapi ASI Survey Report वजूखाना जहां शिवलिंग मिला उस सील एरिया को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जांच ( एएसआई सर्वे) का प्रार्थना पत्र मंदिर पक्ष की ओर से बीते 16 मई को जिला जज की अदालत में दाखिल किया गया था। इसे स्वीकार करते हुए 21 जुलाई को जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर (सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील क्षेत्र को छोड़कर) का सर्वे करके का आदेश दिया था।
इसके खिलाफ प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद (मस्जिद पक्ष) 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे हाईकोर्ट जाने का आदेश देते हुए 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी थी। 25 जुलाई को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तीन अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी। तीन अगस्त को हाईकोर्ट ने एएसआइ को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की अनुमति दे दी।
चार अगस्त से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे फिर से शुरू किया गया जो लगातार दो नवंबर तक चला। बीते 11 दिसंबर को जिला जज ने 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश एएसआइ को दिया था। Gyanvapi ASI Survey Report
अदालत ने कई बार दिया एएसआइ को दिया समय
-जिला जज ने अपने 21 जुलाई के आदेश में चार अगस्त तक सर्वे रिर्पोट दाखिल करने का आदेश दिया था।
-एएसआइ की मांग पर जिला जज की अदालत ने चार सप्ताह का समय देते हुए दो सितंबर तक सर्वे पूरा करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
-दो सितंबर को प्रार्थना पत्र देकर एएसआइ ने आठ सप्ताह का समय और मांगा। अदालत ने चार सप्ताह का समय दिया।
-चार अक्टूबर को एएसआइ ने फिर चार सप्ताह का समय मांगा अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया।
-दो नवंबर को एएसआइ की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया।इसमें सर्वे रिपोर्ट तैयार करने और उसे दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा था। Gyanvapi ASI Survey Report
-अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए 17 नवंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।
– 17 नवंबर को एएसआइ ने 15 दिन का और समय दिए जाने की मांग करते हुए अदालत में प्रार्थना दिया था।
-अदालत ने दस दिन का समय देते हुए 28 नवंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।
-एक बार और एएसआइ की अपील पर अदालत ने दस दिन का समय देते हुए 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।
-11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाने की वजह से एक सप्ताह का और समय दिया था।
91 दिन चला सर्वे 38 दिन मेें तैयार हुई रिपोर्ट
अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में एएसआइ की ओर से सर्वे बीते चार अगस्त से दो नवंबर तक लगातार चला। इस दौरान ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक विधि से जांच-सर्वे करने के लिए पुरातत्वविद्, रसायनशास्त्री, भाषा विशेषज्ञों, सर्वेयर, फोटोग्राफर समेत तकनीकी विशेषज्ञों की टीम जांच करती रही।
परिसर की बाहरी दीवारों (खासतौर पर पश्चिमी दीवार), शीर्ष, मीनार, तहखानों में परम्परागत तरीके से और जीपीएस, जीपीआर समेत अन्य अत्याधुनिक मशीनों के जरिए साक्ष्यों की जांच की गई। दो नवंबर को सर्वे पूरा होने के बाद 38 दिनों में रिपोर्ट तैयारी की गई। रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सबसे अधिक समय ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) से मिली जानकारी का अध्ययन करने में विशेषज्ञों को लगा।
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ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआई ) सोमवार को जिला जज की अदालत में दाखिल किया।
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