BNP NEWS DESK। Afjal Ansariगैंगस्टर के मामल में जिला जेल में बंद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को जमानत मिलने के बाद गुरुवार की देर शाम रिहा कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी संख्या में फोर्स तैनात रही।
Afjal Ansari माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई पूर्व सांसद अफजाल के खिलाफ कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण व हत्याकांड को आधार बनाकर मुहम्मदाबाद पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसपर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीते 29 अप्रैल को माफिया मुख्तार को दस व अफजाल अंसारी को चार वर्ष की सजा सुनाते हुए उसी दिन जेल भेज दिया।
इसके बाद अफजाल के स्वजन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 24 जुलाई को सुनवाई करते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया। हालांकि सजा पर रोक नहीं है। गुरुवार की दोपहर जिला जेल प्रशासन को जमानत का पत्र मिला। इसके बाद तुरंत बाद जिला जेल पर सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ा दी गई।
एक प्लाटून पीएसी के साथ भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। शाम में अफजाल के भतीजे व मुहम्मदाबाद विधायक सुहैब अंसारी पहुंचे। देर शाम करीब 7.30 बजे अफजाल अंसारी जेल से रिहा हुए, इसके बाद सुहैब अंसारी की गाड़ी में बैठकर मुहम्मदाबाद अपने आवास के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके समर्थकों की भी भारी भीड़ लगी रही। जेल अधीक्षक ने बताया कि गुरुवार की दोपहर जमानत पत्र मिलने के बाद देर शाम उनको रिहा कर दिया गया।
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Afjal Ansari गैंगस्टर के मामल में जिला जेल में बंद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को जमानत मिलने के बाद गुरुवार की देर शाम रिहा कर दिया गया।
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