BNP NEWS DESK| Aadhar Card अगर आप अपने आधार कार्ड में पता बदलना चाहते हैं तो अब आपको अपने परिवार के मुखिया की सहमति से भी आनलाइन अपडेट कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा कि आवेदक और परिवार के मुखिया दोनों के नाम और उनके बीच संबंध का उल्लेख करते हुए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए परिवार के मुखिया द्वारा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में यूआइडीएआइ द्वारा निर्धारित प्रारूप में मुखिया द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करना होगा।
18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी परिवार का मुखिया हो सकता है
Aadhar Card यूआइडीएआइ की इस व्यवस्था से एक निवासी के रिश्तेदारों जैसे बच्चे, पत्नी, माता-पिता आदि को बहुत मदद मिलेगी, जिनके पास अपने आधार में पते को अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम पर सहायक दस्तावेज नहीं हैं। पते को अपडेट करने का यह विकल्प पहले से जारी व्यवस्था के अतिरिक्त है। बयान में कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी परिवार का मुखिया हो सकता है। वह अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है।
ऐसे अपडेट होगा पता
आनलाइन पता अपडेट करने के लिए आवेदक ‘माई आधार’ पोर्टल पर जा सकते हैं।
आवेदक को परिवार के मुखिया (एचओएफ) की आधार संख्या दर्ज करनी होगी।
एचओएफ की गोपनीयता बनाए रखने के लिए आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं होगी।
परिवार के मुखिया की आधार संख्या के सत्यापन के बाद, आवेदक को संबंध दस्तावेज का प्रमाण अपलोड करना होगा।
आवेदकों को इस सेवा के लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा।
भुगतान हो जाने पर एक सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) आवेदक के साथ साझा की जाएगी।
पते के अनुरोध के बारे में परिवार के मुखिया को भी एक एसएमएस भेजा जाएगा।
मुखिया को 30 दिन के भीतर माई आधार पोर्टल पर लागइन करके सहमति देनी होगी।
इसके बाद पता बदलने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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Aadhar Card
अगर आप अपने आधार कार्ड में पता बदलना चाहते हैं तो अब आपको अपने परिवार के मुखिया की सहमति से भी आनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
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